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सिंगापुर में महिला पर हमला करने के आरोप में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल

सिंगापुर: सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को अपनी प्रेमिका को शारीरिक रूप से प्रताडि़त करने और एक पुलिस अधिकारी से दुव्र्यवहार करने के आरोप में आठ महीने की जेल की सजा हुई है।

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सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल

सिंगापुर: सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को अपनी प्रेमिका को शारीरिक रूप से प्रताडि़त करने और एक पुलिस अधिकारी से दुव्र्यवहार करने के आरोप में आठ महीने की जेल की सजा हुई है। मीडिया ने आज बताया कि अपनी प्रेमिका राधिका राजावर्मा (31) द्वारा फेसबुक पर अपने पूर्व पति की तस्वीर अपलोड करने को लेकर श्री मुरूगन सुब्रमण्यम (44) नाखुश था। उसने अपनी प्रेमिका से लड़ाई की और 31 मार्च को सिगरेट से उसका गाल जला दिया। वहां की एक अदालत ने कल उसे आठ महीने जेल की सजा सुनाई और 4,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया।

15 मार्च को मुरूगन ने दावा किया कि राधिका ने रात्रिभोज के दौरान उसके दोस्तों के सामने उसे शर्मिंदा किया, जिसके कारण उसने राधिका के चेहरे पर घूंसा मारा। जब राधिका ने अंदर से अपना अपार्टमेंट बंद कर लिया तब मुरूगन ने राधिका को धमकी दी और सात फूलदान तोड़ दिए। पुलिस के आने पर मुरूगन फर्श पर सोता हुआ मिला। उसने फूलदानों को तोड़ने से इनकार किया और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपशब्द कहे, जिसने उसे हथकड़ी पहनायी। पुलिसकर्मी ने उसे रूकने की चेतावनी दी लेकिन वह लगातार अपशब्द बोलता रहा। 21 फरवरी को मुरूगन ने अपनी मुंहबोली बहन मैडम मिलाह को चाकू का भय दिखाकर धमकी दी। उसने अपनी मुंहबोली बहन पर आरोप लगाया कि उसने उसकी प्रेमिका के सामने ही उसे बुरा भला कहा, जिसके कारण दोनों के संबंध टूटे। बाद में उसने मिलाह के 16 वर्षीय बच्चे को भी चाकू से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।

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