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लाहौर हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में शरीफ को दी राहत

लाहौर: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार के लोगों का पनामा पेपर लीक में नाम आने और ब्रिटेन में उनकी अनुचित संपत्ति के खुलासे से उपजे विवादों के बीच लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ

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lahore hc rejects plea seeking sharif removal for corruption

लाहौर: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार के लोगों का पनामा पेपर लीक में नाम आने और ब्रिटेन में उनकी अनुचित संपत्ति के खुलासे से उपजे विवादों के बीच लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ को राहत देते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) के न्यायाधीश शम्स महमूद मिर्जा ने शरीफ और उनके छोटे भाई पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को अलग अलग परियोजनाओं में उनके कथित भ्रष्टाचार और पनामा पेपर में हुए खुलासों के आधार पर उन्हें अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका कल खारिज की। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह याचिका अदालत में सुनवाई योग्य नहीं है।

याचिकाकर्ता फैजल नसीर ने आरोप लगाया था कि बिना किसी जवाबदेही के सभी सरकारी संस्थानों में बेहिसाब भ्रष्टाचार जारी है। उन्होंने दावा किया था कि विभिन्न विभागों में यहां तक कि अहम पदों पर अयोग्य और भ्रष्ट लोगों को भर्ती किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खतरे के लिए जिम्मेदार हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि शरीफ और उनके बच्चों के भ्रष्टाचार का भी पनामा पेपर में नाम है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि शरीफ और शाहबाज को किसी भी पद रहने के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। बहरहाल, एलएचसी की न्यायाधीश आयशा मलिक ने भी पद के कथित दुरूपयोग और अपनी शपथ तथा अदालत के आदेशों के उल्लंघन को लेकर शाहबाज को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली एक अन्य याचिका खारिज कर दी थी। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट पनामा कांड मामले की सुनवाई कर रहा है।

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