लाहौर: पाकिस्तान में जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद और चार अन्य की आतंकवाद निरोधी कानून के तहत नज़रबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर लाहौर उच्च न्यायालय की एक नई पीठ 20 मार्च को सुनवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधीश सैयद मंसूर अली शाह ने इस मामले की सुनवाई कर रही दो सदस्य पीठ को बदल दिया था। लाहौर उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।
नई पीठ दो सदस्यीय है और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सैयद काजिम रज़ा शम्सी करेंगे।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सरदार मुहम्मद शमीम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 7 मार्च को होनी थी पर पीठ बल दिए जाने के कारण उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। इससे पिछली तारीख पर सुनवाई में न्यायालय ने सईद की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस भेज कर याचिका पर सात मार्च तक जवाब पेश करने को कहा था।
मुंबई पर आतंकवादी हमलों की साजिश रचने वाले सहई, मलिक जफर इकबाल, अब्दुर्रहमान अबीक, काजी कशीफ हुसैन ओर अब्दुला उबैद ने एक वरिष्ठ वकील के जरिए अपनी नजरबंदी को अदात में चुनौती दी है।
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