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पाकिस्तान की अदालत ने मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया

पाकिस्तान की एक कोर्ट ने 2007 के लाल मस्जिद अभियान के दौरान एक मौलवी की हत्या के मामले में पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक कोर्ट ने 2007 के लाल मस्जिद अभियान के दौरान एक मौलवी की हत्या के मामले में पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। इस्लामाबाद सत्र न्यायालय में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लाल मस्जिद अभियान के दौरान मौलवी अब्दुल रशीद गाजी की हत्या को लेकर मुकदमा चल रहा है। 73 साल के हो चुके मुशर्रफ फिलहाल दुबई में हैं। वे वहां अपना इलाज करा रहे हैं।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परवेज उल कादिर मेमन ने शनिवार को मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। मौलवी की पैरवी कर रहे वकील तारिक असद ने बताया, अदालत ने सपंत्ति जब्त करने का आदेश दिया क्योंकि मुशर्रफ इस मामले में हाजिर होने में बार बार नाकाम साबित हुए हैं। 

अदालत ने मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह की इस दलील को खारिज कर दिया कि लाल मस्जिद अभियान के दौरान सेना असैन्य प्रशासन के साथ सहयोग में काम कर रही थी ऐसे में शस्त्र बल के किसी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता। 

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