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पाक SC ने दिया 100 साल पहले भारत में दायर की गई याचिका पर फैसला

हाल ही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 100 साल पुराने संपत्ति मामले पर सुवाई पेश की है। इस मामले की शुरूआत 1918 में राजस्थान कोर्ट से हुई थी।

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हाल ही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 100 साल पुराने संपत्ति मामले पर सुवाई पेश की है। इस मामले की शुरूआत 1918 में राजस्थान कोर्ट से हुई थी। यब मामला भावलपुर के 700 एकड़ जमीन पर अधिकार का था। आपको बता दें कि भावलपुर इलाका बंटवारे से पहले राजपुताना राज्य के अंदर आता था। (अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप )

बंटवारे के बाद इस मामले को भावलपुर ट्रायल कोर्ट में भेज दिया  गया। भावलपुर अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। साल 2005 में इस केस को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। सुनवाई के लिए पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि शाहबुद्दीन और शेर खान इस जमीन के मालिक हैं।

शहाबुद्दीन का 1918 में ही निधन हो गया था। इस फैसले की सुनवाई पाकिस्तान की चीफ जस्टिस साकिब निसार की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने की। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जमीन इस्लामिक कानून के तहत बराबर बांट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट किसी को उसके हक से वंचित नहीं कर सकता।

 

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