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पाकिस्तान: ईसाइयों के घर जलाने के सभी 115 आरोपी कोर्ट से बरी

पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने 2013 की कथित ईशनिंदा की एक घटना के बाद ईसाइयों के 100 से ज्याद घरों में आग लगाने के मामले में सबूतों की कमी के चलते सभी 115 आरोपियों को बरी कर दिया।

Mob torching Christians houses in Lahore | AP File Photo- India TV Hindi
Mob torching Christians houses in Lahore | AP File Photo

लाहौर: पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने 2013 की कथित ईशनिंदा की एक घटना के बाद ईसाइयों के 100 से ज्याद घरों में आग लगाने के मामले में सबूतों की कमी के चलते सभी 115 आरोपियों को बरी कर दिया। जज चौधरी मोहम्मद आजम ने शनिवार को बचाव पक्ष की दलीलें मान ली और यह कहते हुए संदिग्धों को मामले से बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष ने संदिग्धों के खिलाफ जो सबूत पेश किए वे उन्हें दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त हैं। 

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गौरतलब है कि जब इलाके में यह अफवाह फैली कि एक ईसाई ने ईशनिंदा की है तो 8 मार्च 2013 को हजारों प्रदर्शनकारियों ने लाठी और पत्थर ले कर जोसफ कालोनी में तोड़-फोड़ मचाई और 125 रिहायशी इकाइयों, दुकानों, कुछ मोटरसाइकलों, रिक्शा और एक चर्च में आग लगा दी थी। इस क्रम में दंगाइयों और पुलिस के बीच झड़प हुई लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। शनिवार की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील गुलाम मुर्तजा ने दलील दी थी कि अभियोजन पक्ष ने उनके मुवक्किलों के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए एक भी सबूत नहीं पेश किया है। 

बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को 3 साल से ज्याद खींचा लेकिन वह संदिग्धों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। अभियोजन पक्ष के एक वकील ने दलील दी कि उनकी टीम की ओर से जो सबूत पेश किए गए हैं वे संदिग्धों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। बहरहाल, अदालत ने सबूत को अपर्याप्त ठहराया और सभी संदिग्धों को बरी कर दिया।

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