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देशद्रोह केस में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा

पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। मुशर्रफ को फांसी की सजा राजद्रोह मामले में सुनाई गई है।

नई दिल्ली: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। मुशर्रफ को फांसी की सजा राजद्रोह मामले में सुनाई गई है। उल्‍लेखनीय है कि मुशर्रफ पर तीन नवंबर 2007 को अतिरिक्‍त संवैधानिक आपातकाल लागू करने के आरोप है। पाकिस्‍तानी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मामले की सुनवाई पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ के नेतृत्व वाली विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने की है।

मुशर्रफ पर तीन नवंबर 2007 को आपातकाल लगाने के लिए देशद्रोह का मामला चल रहा है। पाकिस्तान की पूर्व मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने यह मामला दर्ज कराया था और 2013 से यह लंबित चल रहा था। 

दिसंबर 2013 में उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद 31 मार्च 2014 को मुशर्रफ आरोपी करार दिए गए और उसी साल सितंबर में अभियोजन ने सारे साक्ष्य विशेष अदालत के सामने रखे। 

अपीलीय मंचों पर याचिकाओं के कारण पूर्व सैन्य शासक के मुदकमे में देरी हुई और वह शीर्ष अदालतों और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद मार्च 2016 में पाकिस्तान से बाहर चले गए।

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