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चुनाव के बीच CM आतिशी को राहत, BJP ने किया था मानहानि का केस, दिल्ली कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सीएम आतिशी को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में आतिशी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया।

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Image Source : PTI मुख्यमंत्री आतिशी

दिल्ली चुनाव के बीच मुख्यमंत्री आतिशी को भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा।

CM आतिशी ने समन के आदेश को दी थी चुनौती

सीएम आतिशी ने समन को चुनौती देते हुए राउज एवेन्य कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 28 जनवरी राउज एवेन्यू कोर्ट सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा।

अदालत ने मानहानि मामले में जारी समन के खिलाफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि अगर प्रवीण शंकर कपूर की दलील को स्वीकार कर लिया जाता है तो भारत में लगभग हर राजनीतिक दल के नेताओं का हर सप्ताह मानहानि के लिए मुकदमा चलाने का आधार बन जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर का आरोप है कि आतिशी द्वारा दिए गए बयानों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। अतिशी ने कहा था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगी है। आतिशी ने दावा किया था कि BJP ने उनके एक करीबी सहयोगी के जरिए उनसे संपर्क किया और उनसे अपनी पार्टी में शामिल होने को कहा। ऐसा न करने पर एक महीने के अंदर ED द्वारा गिरफ्तारी का सामना करने की भी बात कही थी।

इसके बाद बीजेपी नेता ने आतिशी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

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