तेलुगु अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दर्ज की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। नागार्जुन को उच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मिली है। नागार्जुन ने ऑनलाइन अपने नाम, इमेज और आवाज के बिना इजाजत इस्तेमाल किए जाने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा करने पर सहमति जताई।
नागार्जुन की पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट का यह कदम नागार्जुन की याचिका पर आया, जिसमें उनके पहचान के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। इसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट, बिना इजाजत वाली मर्चेंडाइजिंग से लेकर AI से बने वीडियो शामिल थे। गुरुवार को हुई सुनवाई में जस्टिस तेजस कारिया ने आज के तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी वाले माहौल में ऐसे अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया ने कहा, 'जब आप यूआरएल की पहचान कर सकते हैं तो सबसे अच्छा यही होगा कि उन्हें हटाने का निर्देश दिया जाए। हम आदेश पारित करेंगे।'
दिल्ली हाई कोर्ट के लिए नागार्जुन का ट्वीट
सुनवाई के बाद नागार्जुन ने कोर्ट और अपनी कानूनी टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'डिजिटल युग में मेरे व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने के लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का धन्यवाद। महत्वपूर्ण कानूनी रणनीति और दलीलें सीनियर काउंसल वैभव गग्गर, प्रवीण आनंद, वैशाली, सोमदेव और विभव ने दीं। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद।'
पर्सनैलिटी राइट्स पर कोर्ट का एक्शन
यह मामला नागार्जुन को अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जैसे अन्य भारतीय सेलिब्रिटी के साथ जोड़ता है, जिन्होंने पहले भी अपनी इमेज, आवाज और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। कई मामलों में कोर्ट ने सेलिब्रिटी की पहचान का इस्तेमाल करके बनाए गए पोर्नोग्राफिक कंटेंट को ब्लॉक करने का भी आदेश दिया है।
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