5. जीरो एफआईआर का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नियम के अनुसार महिला किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर के तहत एफआईआर दर्ज करा सकती है। कभी-कभी कुछ पुलिस स्टेशन जिम्मेदारियों से बचने के लिए महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं देते और पीड़िता को दूसरे पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं। ऐसे केस में महिला को अधिकार है कि वह सहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस नियम से बुत सी महिलाएं अपरिचित हैं। तो अब कोई भी पुलिस स्टेशन आपको यह नहीं कह सकता कि 'यह मामला हमारे यहां दर्ज नहीं हो सकता है।'
6. गिरफ्तार ना करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार पुलिस किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ऐसे कईं मामले देखे गए हैं जिसमें पुलिस वालें महिलाओं को देर रात गिरफ्तार करने के लिए परेशान करते हैं। अगर आपको अपने इस अधिकार के बारे में पता हो तो तो कोई भी पुलिसकर्मी आपको देर रात गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर पुलिस के साथ कोई महिलाकर्मी भी हो तो भी महिला की रात में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। अगर किसी महिला ने कोई बड़ा अपराध किया हो तो भी उसे रात के समय गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर पुलिस उस महिला को रात के समय गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस को लिखित में मजिस्ट्रेट से आदेश लाना होता है।
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