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शोषण का शिकार होती महिलाओं को जानने चाहिए ये अधिकार

नई दिल्ली: हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर आपको सतर्क रहने की बहुत जरूरत होती है। इस दुनिया में आपसे प्यार करने वाले ही आपकी जान ले सकते हैं। रोजाना हमें ऐसी

rape victim

7. पुलिस स्टेशन ना जाने का अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 160 के अनुसार महिला को पुलिस स्टेशन ना जाने का अधिकार है। किसी भी महिला को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को अपने साथ एक महिला कर्मी को लेकर जाना होता है और यह भी जरूरी है कि गिरफ्तारी समय महिला के साथ उसके परिवार वाले भी घर में मौजूद हो।

8. पहचान को गोपनीय रखने का अधिकार: रेप पीड़िता की पहचान को पुलिस स्टेशन और न्यूज चैनलों की ओर से गुप्त रखना अनिवार्य होता है। रेप पीड़िता की पहचान को उजागर करने पर भारतीय दंड़ संहिता की धारा 228 A के तहत दंड़ का प्रावधान है।

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