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कर्नाटक के स्कूलों में अब हिजाब, पगड़ी, जनेऊ और रुद्राक्ष पहनने पर रोक नहीं; सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला

कर्नाटक में अब स्कूलों में छात्रों को सिर ढकने के लिए स्कार्फ, पगड़ी, जनेऊ, शिवधारा और रुद्राक्ष की माला पहनने की अनुमति है, बशर्ते ये चीजें तय यूनिफॉर्म के साथ ही पहनी जाएं।

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Image Source : PTI (FILE PHOTO) कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में हिजाब, पगड़ी पहनने की अनुमति दी।

बेंगलुरु: एक बड़े नीतिगत बदलाव में, कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस कोड पर अपना 2022 का आदेश वापस ले लिया है। आज जारी एक नए निर्देश में एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया है, जिसका मकसद संस्थागत अनुशासन और शिक्षा के संवैधानिक अधिकार के बीच संतुलन बनाना है।

सरकार ने पिछले आदेश की जगह एक ऐसी नीति लागू की है, जिसमें यूनिफॉर्म पहनना तो जरूरी है, लेकिन "कुछ सीमित पारंपरिक और धार्मिक प्रतीकों" को पहनने की अनुमति भी दी गई है। अब छात्रों को सिर ढकने के लिए स्कार्फ, पगड़ी, जनेऊ, शिवधारा और रुद्राक्ष की माला पहनने की अनुमति है, बशर्ते ये चीजें तय यूनिफॉर्म के साथ ही पहनी जाएं।

आदेश में क्या-क्या कहा गया?

  1. आदेश में कहा गया है कि इन पारंपरिक प्रतीकों को पहनने की वजह से किसी भी छात्र को क्लासरूम, संस्थान या परीक्षा हॉल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। ये चीजें यूनिफॉर्म की जगह नहीं ले सकतीं और न ही यूनिफॉर्म के मकसद को बदल सकती हैं। साथ ही, इनसे छात्र की पहचान में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और न ही सुरक्षा या अनुशासन से कोई समझौता होना चाहिए। इस निर्देश में किसी भी छात्र को जबरदस्ती ऐसे प्रतीक पहनने के लिए मजबूर करने पर रोक लगाई गई है, और साथ ही उन्हें जबरदस्ती हटाने पर भी मनाही है।
  2. आदेश में कहा गया है कि भले ही कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 राज्य सरकार को अनुशासन बनाए रखने का अधिकार देता है, लेकिन उसे एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी माहौल को बढ़ावा देना भी जरूरी है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक नज़रिए से धर्मनिरपेक्षता का मतलब निजी आस्थाओं का विरोध करना नहीं है, बल्कि संस्थागत निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के काम करना है।
  3. आदेश में कहा गया है, "संस्थानों को Basavanna द्वारा सिखाए गए 'Ivanammava' (वह हमारा ही एक हिस्सा है) के नेक और समावेशी सिद्धांत को अपनाना चाहिए।" इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इसका मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को शिक्षा से वंचित न किया जाए।
  4. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके लागू होते ही, इससे पहले जारी किए गए संस्थान के किसी भी सर्कुलर या स्थानीय प्रस्ताव को, जो इन नए दिशानिर्देशों के विपरीत हैं, रद्द और अमान्य माना जाएगा। यह नीति सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी, लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ खास परीक्षाओं के दौरान, संबंधित अधिकारियों की जरूरत के हिसाब से, राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय ड्रेस कोड अभी भी लागू किए जा सकते हैं।

स्कूल शिक्षा आयुक्त और प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा निदेशक को पूरे राज्य में इन नियमों को एक समान और बिना किसी भेदभाव के लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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