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Hindi News भारत राष्ट्रीय पांच करोड़ की रंगदारी मामले में माफिया अतीक अहमद से जेल में होगी पूछताछ, पुलिस को मिली अनुमति

पांच करोड़ की रंगदारी मामले में माफिया अतीक अहमद से जेल में होगी पूछताछ, पुलिस को मिली अनुमति

जल्द ही प्रयागराज पुलिस अतीक से पूछताछ के लिए साबरमती जेल जाएगी। यह मुकदमा करैली थाने में दिसंबर 2021 में दर्ज हुआ था। प्रॉपर्टी डीलर से पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी।

 माफिया अतीक अहमद- India TV Hindi Image Source : फाइल फोटो माफिया अतीक अहमद

प्रयागराज: पांच करोड़ की रंगदारी मामले में पुलिस माफिया अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक से पूछताछ के लिए प्रयागराज जनपद न्यायालय ने पुलिस को अनुमति दे दी है। जल्द ही प्रयागराज पुलिस अतीक से पूछताछ के लिए साबरमती जेल जाएगी। यह मुकदमा करैली थाने में दिसंबर 2021 में दर्ज हुआ था। प्रॉपर्टी डीलर से पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। 

अतीक को हुई है उम्रकैद की सजा

बता दें, माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा हुई है। प्रयागराज की नैनी जेल से उसे गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। माफिया को केवल उमेश अपहरण केस की सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया गया था। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पहले माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके कुछ देर बाद सभी दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई। अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई है। वहीं, अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया।  

अतीक को फांसी?

उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को फांसी देने के लिए अब हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। उमेश पाल केस की पैरवी कर रहे वकील विक्रम सिन्हा ने कहा कि अतीक को फांसी की सज़ा होनी चाहिए ।अशरफ और दूसरे आरोपी जो बरी हुए है उन सबको भी सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट में अपील हो।

 

 

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