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Hindi News पैसा बिज़नेस समुद्री तूफान में मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को मिलेंगे 35 से 75 लाख रुपये, जहाज कंपनी एफकॉन देगी मुआवजा

समुद्री तूफान में मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को मिलेंगे 35 से 75 लाख रुपये, जहाज कंपनी एफकॉन देगी मुआवजा

एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ने शुक्रवार को कहा कि वह हाल के तूफान में मुंबई के समुद्र में उसके एक बजरे के डूबने के कारण मृत कर्मचारियों के परिजनों को 35 से 75 लाख रुपये का मुआवजा देगी।

<p>समुद्री तूफान में...- India TV Paisa Image Source : PTI समुद्री तूफान में मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को मिलेंगे 35 से 75 लाख रुपये, जहाज कंपनी एफकॉन देगी मुआवजा

मुंबई। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ने शुक्रवार को कहा कि वह हाल के तूफान में मुंबई के समुद्र में उसके एक बजरे के डूबने के कारण मृत कर्मचारियों के परिजनों को 35 से 75 लाख रुपये का मुआवजा देगी। इस सप्ताह आये चक्रवात में कंपनी का जहाज अरब सागर में डूब गया। इसमें कम-से-कम 51 लोगों की मौत हो गयी। 

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कंपनी का पी-305 जहाज सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नुचेरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के बाम्बे हाई में तेल कुओं के समीप चक्रवात तौकते की चपेट में आकर अरब सागर में डूब गया। इस पर 261 लोग सवार थे। इसमें 51 की मौत हो गयी जबकि 24 अभी लापता हैं। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रवक्ता ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हम उन प्रत्येक कर्मचारी के परिवार को मुआवजा देंगे, जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गंवायी। 

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अनुग्रह राशि और बीमा क्षतिपूर्ति के रूप में यह मुआवजा 10 साल तक के वेतन के बराबर होगा। यह राशि न्यूनतम 35 लाख और अधिकतम 75 लाख रुपये तक होगी।’’ कंपनी के अनुसार भुगतान के तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।

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