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Hindi News पैसा बिज़नेस ब्रोकर के डिफॉल्ट से ट्रेडर पर पड़ेगी कम मार, MCX ने मुआवजे की राशि में 12.5 गुना की बढ़ोतरी की

ब्रोकर के डिफॉल्ट से ट्रेडर पर पड़ेगी कम मार, MCX ने मुआवजे की राशि में 12.5 गुना की बढ़ोतरी की

निवेशक या ट्रेडर को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के तहत मुआवजे की राशि को बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख रुपए किया गया है। अभी तक अधिकतम 2 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान था

MCX- India TV Paisa MCX Enhances the Maximum Compensation Limit to Rs 25 lakh Payable to Investor from the IPF

नई दिल्ली। कमोडिटी एक्सचेंज MCX ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के तहत निवेशकों को दिए जाने वाले मुआवजे में 12.5 गुना की बढ़ोतरी की है। एक्सचेंज की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर उसका कोई सदस्य डिफॉल्ट करता है तो उसके जरिए एक्सचेंज पर सौदे करने वाले निवेशक या ट्रेडर को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के तहत मुआवजे की राशि को बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख रुपए किया गया है। अभी तक अधिकतम 2 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान था।

गौरतलब है कि कमोडिटी एक्सचेंजों पर कई बार एक्सचेंजों के कुछ सदस्यों की वजह से निवेशकों और कारोबारियों को घाटे का सामना करना पड़ जाता है। कमोडिटी एक्सचेंजों पर कैस्टरसीड और ग्वारसीड जैसी कमोडिटीज में घोटाले की बातें सामने आ चुकी हैं। कारोबारियों और निवेशकों को हितों की रक्षा के लिए रेग्युलेटर ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड रखा जाता है।

एक्सचेंज के मेंबर की तरफ से डिफॉल्ट की स्थिति में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के इस्तेमाल से निवेशकों और कारोबारियों के नुकसान की कुछ हद तक भरपायी की जाती है। कमोडिटी एक्सेचंज पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के इस्तेमाल से पहले अधिकतम 2 लाख रुपए तक की भरपायी का प्रावधान था जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है।

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