हवाई यात्री सावधान, एयरपोर्ट पर किया ये काम तो भरना होगा जुर्माना
हवाई यात्री सावधान, एयरपोर्ट पर किया ये काम तो भरना होगा जुर्माना
IndiaTV Hindi Desk
Published : Mar 30, 2021 03:45 pm IST, Updated : Mar 30, 2021 05:56 pm IST
नियामक ने मंगलवार को जारी एक परिपत्र में कहा कि कुछ हवाई अड्डों की निगरानी के दौरान यह ध्यान में आया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन संतोषजनक नहीं है।
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नयी दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने मंगलवार को हवाई अड्डों से कहा कि जो यात्री कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार सही से मास्क नहीं लगाते हैं और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं, उन पर पुलिस अधिकारियों की मदद से मौके पर ही जुर्माना लगाने पर विचार करना चाहिए।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 13 मार्च को हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि यात्री हवाई यात्रा के दौरान हर समय मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। डीजीसीए ने दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा था। नियामक ने मंगलवार को जारी एक परिपत्र में कहा कि कुछ हवाई अड्डों की निगरानी के दौरान यह ध्यान में आया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन संतोषजनक नहीं है।
नियामक ने आगे कहा, ‘‘इसलिए, सभी हवाई अड्डों के संचालकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी नाक और मुंह को ढकते हुए मास्क को ठीक से पहने और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार परिसर के भीतर सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाएं।’’ डीजीसीए ने कहा कि सभी हवाई अड्डों के संचालक इस संबंध में निगरानी बढ़ा सकते हैं और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।