A
Hindi News पैसा बिज़नेस यूपी रेरा की बड़ी कार्रवाई, 11 कंपनियों पर 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना, 2 बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल

यूपी रेरा की बड़ी कार्रवाई, 11 कंपनियों पर 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना, 2 बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल

उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने शुक्रवार को कहा कि उसने आदेशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 11 कंपनियों पर 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

<p>यूपी रेरा की बड़ी...- India TV Paisa यूपी रेरा की बड़ी कार्रवाई, 11 कंपनियों पर 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना, 2 बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल

नोएडा। उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने शुक्रवार को कहा कि उसने आदेशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 11 कंपनियों पर 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता 59वीं बैठक में यह निर्णय किया गया। बयान के अनुसार जुर्माना रेरा कानून की धारा 63 के तहत लगाया गया है। यह प्रावधान तब लागू होता है जब प्रवर्तक या डेवलपर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में विफल रहते हैं। 

पढ़ें-  भारत के सभी बैंकों के लिए आ गई ये सिंगल एप, ICICI बैंक ने किया कमाल

पढ़ें- ATM मशीन को बिना छुए निकाल सकते हैं पैसा, इस सरकारी बैंक ने शुरू की सुविधा

रेरा ने कहा, ‘‘प्राधिकरण इन प्रवर्तकों को उसके आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश देता है। ऐसा नहीं करने पर भूमि राजस्व बकाया के रूप में जुर्माने की वसूली की जाएगी।’’ एक अलग बयान में उत्तर प्रदेश रेरा ने कहा कि उसने अंसल एपीआई पॉकेट 4, सेक्टर ओ सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय किया है। 

पढ़ें- बीजेपी शासित इस राज्य में 5 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल, शराब के दाम भी 25% घटे, आज रात से घटेंगी कीमतें

परियोजना के तहत इकाइयों की बिक्री में अनियमितताएं, धोखाधड़ी वाली व्यापार गतिविधियां, कोष की हेराफेरी और पिछले नौ साल से परियोजना पर कोई काम नहीं होने समेत अन्य कारणों के आधार पर यह कदम उठाया गया है।

Latest Business News