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PNB ग्राहकों के लिए बड़ी खबर! बैंक ने बदले लॉकर चार्ज; जानें अब आपको देनी होगी कितनी फीस?

त्योहारों से पहले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अगर आप भी PNB में लॉकर किराए पर लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। बैंक ने लॉकर रेंट में बड़ी कटौती का ऐलान किया है।

PNB- India TV Paisa Image Source : ANI PNB ने अपने लॉकर रेंट चार्ज में बड़ा बदलाव किया है।

अगर आप पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहक हैं और बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिवाली से पहले PNB ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए लॉकर किराए (Locker Rent) में बड़ी कटौती की है। बैंक की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, नई दरें 16 अक्टूबर 2025 को घोषित की गई हैं और ये 30 दिनों बाद लागू होंगी। इसका मतलब है कि नवंबर के मध्य से आपको अपने बैंक लॉकर पर पहले से कम चार्ज देना होगा।

हर क्षेत्र में घटे लॉकर किराए

PNB ने ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी सभी इलाकों में लॉकर किराए में कमी की है। ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे लॉकर का किराया 1000 रुपये से घटाकर 750 रुपये कर दिया गया है। वहीं, मीडियम लॉकर अब 2500 रुपये की बजाय 1900 रुपये में उपलब्ध होगा। सेमी-अर्बन क्षेत्रों में, छोटे लॉकर का किराया 1500 रुपये से घटाकर 1150 रुपये और मीडियम लॉकर का किराया 3000 रुपये से घटाकर 2250 रुपये कर दिया गया है। वहीं, शहरी और मेट्रो शहरों में छोटे लॉकर का किराया 2000 रुपये से घटाकर 1500 रुपये, जबकि मीडियम लॉकर का किराया 4000 रुपये से घटाकर 3000 रुपये कर दिया गया है।

साल में 12 फ्री विजिट

बैंक ने बताया कि ग्राहकों को एक वित्तीय वर्ष में 12 बार फ्री विजिट की सुविधा दी जाएगी। यानी आप 12 बार तक अपने लॉकर को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के खोल सकते हैं। अगर आप साल में 12 से ज्यादा बार लॉकर का उपयोग करते हैं, तो हर एक्स्ट्रा विजिट पर 100 रुपये चार्ज देना होगा। नई शर्त के तहत, हर नए लॉकर जारी करते समय ग्राहकों से यह लिखित सहमति ली जाएगी- “मैं/हम सहमत हैं कि एक वित्तीय वर्ष में 12 विजिट के बाद प्रत्येक अतिरिक्त संचालन पर 100 रुपये की फीस देंगे।”

कब खोला जाएगा बैंक लॉकर?

PNB ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ परिस्थितियों में बैंक को लॉकर ब्रेक ओपन (Break Open) करने का अधिकार होगा, जैसे-

  • जब ग्राहक की चाबी खो जाए और वह खुद लॉकर खुलवाने का अनुरोध करे।
  • जब किसी सरकारी या प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अदालत के आदेश पर लॉकर खोलने को कहा जाए।
  • जब ग्राहक नियमों का पालन न करे या बैंक से संपर्क में न रहे।

लॉकर तोड़ने से पहले बैंक ग्राहक को एक पत्र, एक ईमेल और एक एसएमएस के माध्यम से तीन नोटिस भेजेगा। यदि संपर्क नहीं हो पाता, तो अखबारों में पब्लिक नोटिस प्रकाशित किया जाएगा, जिससे ग्राहक को 15 दिन का समय मिलेगा।

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