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रेलवे से लेकर LPG तक, 1 जुलाई से बदल जाएंगे कई बड़े नियम; जानिए आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर?

अगर जुलाई की शुरुआत में आपका बैंक, रेलवे, गैस सिलेंडर या टैक्स से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई 2026 से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय मामलों से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं।

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Image Source : CANVA 1 जुलाई से क्या-क्या नियम बदल रहे हैं?

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, गैस सिलेंडर खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वाले हैं, तो 1 जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। नए महीने की शुरुआत के साथ कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं 1 जुलाई से कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं।

रेलवे में बिना टिकट यात्रा पड़ेगी महंगी

भारतीय रेलवे 1 जुलाई से टिकट नियमों को और सख्त करने जा रहा है। बिना वैध टिकट यात्रा करने पर अब न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये हो जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने, जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफर करने, ट्रेन में अवैध रूप से सामान बेचने, भीख मांगने, शराब के नशे में हंगामा करने और रेलवे परिसर में नियम तोड़ने पर भी पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।

LPG, CNG और PNG की कीमतों में हो सकता है बदलाव

हर महीने की तरह 1 जुलाई को भी सरकारी तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेंगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और सरकारी नीतियों के आधार पर सिलेंडर के दाम बढ़ या घट सकते हैं। इसके साथ ही CNG, PNG और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी बदलाव संभव है, जिसका असर आम लोगों के घरेलू बजट और हवाई यात्रा दोनों पर पड़ सकता है।

HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के नियम बदलेंगे

1 जुलाई से HDFC बैंक के Regalia Gold क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियम बदल जाएंगे। अब अगले तिमाही में मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करना अनिवार्य होगा। इससे कम खर्च करने वाले ग्राहकों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।

ITR और TDS की डेडलाइन याद रखें

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। जिन लोगों की आय वेतन, मकान, पूंजीगत लाभ या अन्य गैर-व्यावसायिक स्रोतों से होती है और जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें समय रहते ITR-1 या ITR-2 फॉर्म भर देना चाहिए। वहीं, जिन करदाताओं को तिमाही आधार पर TDS जमा करने की अनुमति मिली है, उनके लिए अप्रैल-जून तिमाही का TDS जमा करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2026 होगी।

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