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Hindi News पैसा बिज़नेस RBI के सर्कुलर जारी करते ही टूट गई वर्षों पुरानी परंपरा, जानें आखिर क्यों इस तारीख को खुलेंगे बैंक?

RBI के सर्कुलर जारी करते ही टूट गई वर्षों पुरानी परंपरा, जानें आखिर क्यों इस तारीख को खुलेंगे बैंक?

Bank Open: आरबीआई ने कहा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च 2023 को अब तक 2400 घंटे (12 मध्यरात्रि) तक जारी रहेगा।

RBi Bank- India TV Paisa Image Source : PTI RBI के सर्कुलर जारी करते ही टूट गई वर्षों ये परंपरा

RBI Order: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को सालाना क्लोजिंग के लिए 31 मार्च तक अपनी शाखाएं खुली रखने का निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि वे 31 मार्च, 2023 को सामान्य कार्य समय तक सरकारी लेन-देन से संबंधित ओवर-द-काउंटर लेनदेन के लिए अपनी नामित शाखाओं को खुला रखें। बता दें कि 31 मार्च को 2022-23 वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। 

31 मार्च को है वित्त वर्ष 2022-23 का आखिरी दिन

RBI के सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेन-देन का लेखा-जोखा उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई को मिले अपने पत्र में आरबीआई ने कहा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च 2023 को अब तक 2400 घंटे (12 मध्यरात्रि) तक जारी रहेगा। सरकारी चेकों के कलेक्शन के लिए स्पेशल क्लियरिंग भी 31 मार्च को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इसका भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) इसके लिए निर्देश जारी करेगा।

31 मार्च के बाद से नहीं होंगे ये तीन काम

  1. अपना पैन कार्ड-आधार कार्ड से लिंक करा लें।
  2. पीएम वय वंदना योजना में भी निवेश कर लें।
  3. अगर आईटीआर भरते हैं तो 31 मार्च से पहले फाइल कर लें।

1000 रुपये लगेगा जुर्माना

भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, 31 मार्च से पहले देश के प्रत्येक नागरिक को अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कराना होगा। अगर आप तय समय से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं कराते तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर आपने यह काम अब तक नहीं किया है तो इसे फौरन करवा लें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं तो इसके लिए कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

ऐसे जानें आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं

पैन कार्ड के आधार से लिंक के बारे में जानने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद यहां बाईं तरफ दिख रहे 'लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी डिस्प्ले पर एक नई विंडो खुलेगी। यहां आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज नजर आएगा। इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। अगर आपके परिवार में कोई है, जिनका पैन-आधार लिंक नहीं है तो उन्हें तुरंत सूचित करें और लिंक करने के लिए बोल दें, वरना उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाएगा। आप उनका पैन कार्ड भी ऊपर बताए गए तरीकों से चेक कर सकते हैं कि लिंक है या नहीं।

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