A
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. गुरुग्राम की सड़कों पर भूलकर भी किया ये काम, तो सस्पेंड हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस! प्रशासन ने दिए सख्त आदेश

गुरुग्राम की सड़कों पर भूलकर भी किया ये काम, तो सस्पेंड हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस! प्रशासन ने दिए सख्त आदेश

गुरुग्राम की चमचमाती सड़कों पर अगर आप पार्टी करके लौट रहे हैं और शराब पीकर गाड़ी चलाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। अब सिर्फ चालान भरने से बात नहीं बनेगी, बल्कि सीधे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है।

Challan, Gurugram traffic police, - India TV Hindi
Image Source : PTI गुरुग्राम की सड़कों पर नशे में गाड़ी चलाना बहुत महंगा पड़ेगा।

गुरुग्राम की सड़कों पर अब बेपरवाही और नशे में गाड़ी चलाना बेहद महंगा पड़ने वाला है। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव (Drink & Drive) करते हुए पकड़े गए, तो सिर्फ चालान से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सीधा 3 से 6 महीने तक के लिए सस्पेंड हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप दोबारा इस गलती को दोहराते हैं, तो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल भी किया जा सकता है। जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं।

हादसों का बड़ा कारण बना शराब पीकर गाड़ी चलाना

गुरुग्राम प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाना शहर में हादसों और मौतों का सबसे बड़ा कारण बन गया है। 2025 के पहले 6 महीने में ही गुरुग्राम में 541 सड़क हादसे हुए, जिनमें 223 लोगों की जान गई। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान 5000 से ज्यादा चालान सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के काटे गए। 2024 में यह संख्या 25,968 थी, जबकि 2023 में 5,181 चालान काटे गए थे। यानी कि आंकड़े साफ बताते हैं कि यह समस्या लगातार बढ़ रही है।

किन जगहों पर ज्यादा पकड़े जाते हैं लोग?

पुलिस का कहना है कि सबसे ज्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव के केस पार्टी हब इलाकों में पकड़े जाते हैं। इनमें सैक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32 एवेन्यू शामिल हैं। इसके अलावा, मॉल माइल, एंबियंस मॉल, गैलेरिया मार्केट और सैक्टर 29 हुडा मार्केट में भी पुलिस की नियमित तैनाती की जाती है।

कानून क्या कहता है?

मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 185 के तहत:

  • पहली बार अपराध करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं।
  • तीन साल के भीतर दोबारा अपराध करने पर 15,000 रुपये जुर्माना, 2 साल तक की जेल और लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।

प्रशासन ने दिए कड़े आदेश

जिला उपायुक्त अजय कुमार ने हाल ही में हुई रोड सेफ्टी मीटिंग में कहा कि लाइसेंस सस्पेंशन के नियम पहले से मौजूद हैं, अब उन्हें कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही, सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने विभागों को ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, पेड़ों की कटाई, टी-जंक्शन और यू-टर्न की मरम्मत, रिफ्लेक्टर लगाने जैसे कामों के आदेश भी दिए हैं।

जागरूकता भी है जरूरी

अधिकारियों का कहना है कि चालान और लाइसेंस सस्पेंशन के साथ-साथ लोगों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है। पुलिस अब लगातार चेकिंग करेगी और वीकेंड तक सीमित रहने के बजाय हर दिन निगरानी रखेगी।

Latest Business News