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Good News: केंद्र सरकार ने इन Apps से हटाया प्रतिबंध, चाइनीज बताकर IT Ministry ने लगाया था बैन

भारत सरकार ऐसे मोबाइल ऐप्स पर कड़ाई से नजर बनाए हुए हैं जिनसे देश की सुरक्षा को किसी भी तरह से खतरा है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने पिछले सप्ताह 200 से अधिक ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि अब कुछ ऐप्स से बैन हटा लिया गया है. केंद्र के इस फैसले से लाखों यूजर्स को बड़ी राहत मिली है.

LazyPay, IndiaBulls Home Loans, Kissht, loan app ban, Ban on Chinese Apps, money lending platforms, - India TV Paisa Image Source : फाइल फोटो भारत में इन ऐप्स को इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादात लाखों में है.

Centre to Revoke Ban on Few Digital Loan Apps: भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही लोनऔर बेटिंग से संबंधित 200 से अधिक ऐप्स को देश में बैन कर दिया था. सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि इन ऐप्स का संबंध चीन से हैं लेकिन अब इन प्रतिबंधित ऐप्स में कुछ पर से बैन हटा लिया गया है. सरकार के मुताबिक जिन ऐप्स से प्रतिबंध हटाया गया है उनका संबंध भारत से हैं. सरकार ने कुछ 5 फरवरी को 138 बेटिंग और 94 लोन देने वाले ऐप्स पर बैन लगा दिया था. केंद्र के इस फैसले के बाद इन्हें यूज करने वाले यूजर्स को बड़ी राहत मिली है. 

सरकार ने 48 घंटे का दिया था समय

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेंशन टेक्नोलॉजी की तरफ से रिपोर्ट में बताया गया कि जिन ऐप्स से प्रतिबंध हटाया गया है उनमें PayU ओन्ड LazyPay और Kissht के साथ हीIndiaBulls और Faircent के ऐप्स शामिल हैं. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से इन ऐप्स को अपनी प्रमाणिकता साबित करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था. इन कंपनियों द्वारा क्लीयर रिपोर्ट देने के बाद इनसे प्रतिबंध हटा लिया गया है.

इन ऐप्स से हटाया गया प्रतिबंध

रिपोर्ट की मानें तो जब इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था तब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्फार्मेंशन टेक्नोलॉजी की तरफ से सभी कंपनियों को अपने एक सप्ताह की वर्किंग रिपोर्ट देने को कहा गया था. वर्किंग रिपोर्ट के बाद केंद्र ने LazyPay, Kissht, indiabullshomeloans और buddyloan, faircent, KreditBee और mPokket से प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है. बता दें कि देश में इन ऐप्स को यूज करने वाले लाखों ग्राहक हैं. 

आईटी एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्फार्मेंशन टेक्नोलॉजी की तरफ से जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया उसकी सिफारिश गृह मंत्रालय की तरफ से की गई थी. ऐप्स पर प्रतिबंध आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत लगाया गया था. 

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