A
Hindi News पैसा फायदे की खबर DL, RC और परमिट पर सरकार का बड़ा फैसला, एक्सपायर हो चुके है तो भी नहीं कटेगा चालान

DL, RC और परमिट पर सरकार का बड़ा फैसला, एक्सपायर हो चुके है तो भी नहीं कटेगा चालान

आपके पास भी अगर कोई वाहन है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट को लेकर आज बड़ी जानकारी साझा की है।

DL, RC और परमिट पर सरकार का बड़ा फैसला, एक्सपायर हो चुके है तो भी नहीं कटेगा चालान- India TV Paisa Image Source : PTI DL, RC और परमिट पर सरकार का बड़ा फैसला, एक्सपायर हो चुके है तो भी नहीं कटेगा चालान

नई दिल्ली: आपके पास भी अगर कोई वाहन है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट को लेकर आज बड़ी जानकारी साझा की है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहनों के फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को जून तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों की वैधता को लॉकडाउन के कारण नहीं रिन्यू नही किया जा सकता है।

पढ़ें- चेतावनी! होली पर गाड़ी में किया यह काम तो कटेगा 15000 रुपए का चालान

इसने पहले भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को भी दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा दिया था। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि यह सलाह दी जाती है कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2021 तक मान्य हो सकती है। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध करें MoRTH ने कहा कि "इससे नागरिकों को परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।"

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन, स्‍टेट्स चेक करने के लिए अपनाएं ये तरीका

केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के पंजीकरण के लिए हाल ही में एक अलग पोर्टल लॉन्च किया था। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। केवल वही व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है जो गाड़ी चलाना जानता हो। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले ड्राइविंग लाइसेंस जिलों के आरटीओ कार्यालय द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन आयुक्त मुख्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसे डाक से सीधे आवेदक के पते पर भेजा जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद आपको सत्यापन के उद्देश्य के लिए अपने जिला आरटीओ कार्यालय जाना आवश्यक है।

आरटीओ ऑफिस के अधिकारी आपकी फोटो और हस्ताक्षर की जांच करेंगे। उसके बाद, वे आपका परीक्षण करेंगे और यदि आप उस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकृत हो जाएगा। अनुमोदन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर तक 10 दिनों के भीतर पहुंच जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

  • लर्निंग लाइसेंस
  • स्थायी लाइसेंस
  • अंतरराष्‍ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस
  • डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस
  • लाइट मोटर वाहन लाइसेंस
  • उच्च मोटर वाहन लाइसेंस

आवश्यक दस्तावेज और पात्रता मानदंड

  • आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • पता प्रमाण (राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल, आधार कार्ड, पानी का बिल, पैन कार्ड)
  • आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, 10 वीं कक्षा की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड)
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा
  • मुखपृष्ठ पर, आपको अपना राज्य चुनना होगा
  • अब आपको अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस लिंक पर क्लिक करना होगा
  • अब आपको एक नए पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जहाँ कुछ जानकारी मौजूद होगी
  • आपको इस जानकारी को पढ़ना है और जारी रखें पर क्लिक करना है
  • अब आपको अपना लर्नर लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी
  • उसके बाद, आपको ok पर क्लिक करना है
  • अब आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा
  • आपको फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे
  • उसके बाद, आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा
  • अब आपको DL नियुक्ति के लिए समय चुनना होगा
  • अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फीस जमा करनी होगी
  • उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है
  • इस प्रक्रिया का पालन करके आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं

ड्राइविंग लाइसेंस का स्‍टेट्स ऐसे करें चेक

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा
  • मुखपृष्ठ पर, आपको अपना राज्य चुनना होगा
  • अब आपको एप्लीकेशन स्टेटस लिंक पर क्लिक करना है
  • जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको एक नए पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा, जहां आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन संख्या, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा
  • अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है
  • आवेदन की स्थिति आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

यह भी पढ़ें: आपका ATM कार्ड है बुरे वक्‍त का साथी, आप भी ले सकते हैं 2 लाख रुपये तक का फायदा

ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले, आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा
  • अब आपको DL Renewal Application Form का प्रिंटआउट लेना होगा
  • उसके बाद आपको फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पता, फोन नंबर आदि सभी आवश्यक जानकारी भरनी है ।
  • अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को इस फॉर्म में संलग्न करना होगा
  • अब आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा
  • उसके बाद, आपको इस फॉर्म को आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा।

डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

  • आरटीओ कार्यालय जाएं
  • अब वहां से एप्लीकेशन फॉर्म LL.D ले लें
  • उसके बाद, आपको इस फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी
  • अब यदि आपके पास एक मूल लाइसेंस है तो आपको वह लाइसेंस संलग्न करना होगा अन्यथा आपको DL की 1 सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी
  • अब आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा
  • उसके बाद, आपको आरटीओ कार्यालय में फॉर्म जमा करना होगा।

Latest Business News