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फाइल गुम होने के बावजूद न्याय: हत्या मामले में 46 साल बाद पूर्व MLA विजय मिश्रा दोषी करार, कल सजा का ऐलान

प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 46 साल बाद पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार दिया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पत्रावली गायब कर दी गई थी, ताकि आरोपियों को सजा ना हो सके।

vijay mishra- India TV Hindi
Image Source : REPORTER INPUT पूर्व विधायक विजय मिश्रा

बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को MP-MLA कोर्ट प्रयागराज ने हत्या के एक 46 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज योगेश कुमार थर्ड ने विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम और बलराम को दोषी करार दिया है। 

बता दें कि 11 फरवरी 1980 को कचहरी परिसर में 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडेय की हत्या हुई थी। यूनिवर्सिटी छात्र प्रकाश नारायण पांडेय अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में जमानत कराने जिला कोर्ट आए थे। संतराम और बलराम से प्रकाश नारायण पांडेय की दुश्मनी थी। आरोप है कि संतराम, बलराम, विजय मिश्रा और जीत नारायण ने मिलकर गोली मारकर प्रकाश नारायण पांडेय की हत्या कर दी थी। फायरिंग में 5 अन्य लोगों को भी गोली लगी थी।

कल चारों दोषियों को सजा का ऐलान

मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में कोर्ट ने भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे विजय मिश्रा सहित 4 लोगों को दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट कल चारों दोषियों को सजा का ऐलान करेगी।

हाई प्रोफाइल मामले में गायब हुई थी फाइल

इस हाई प्रोफाइल मामले में पत्रावली गायब कर दी गई थी, ताकि आरोपियों को सजा ना हो सके। मामले में एडीजीसी क्रिमिनल सुशील कुमार वैश्य और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह ने मजबूत पैरवी की। वहीं, बचाव पक्ष में विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता ताराचंद्र गुप्ता और अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा।

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