America Fixed VISA Terms: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वीजा को लेकर एक नए कदम उठाए हैं जिनका असर अमेरिका में रहने वाले वीजा धारकों पर पड़ेगा। अमेरिका में एक प्रस्तावित सरकारी नियम जारी किया गया है। इस नियम के तहत अब छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा की समय सीमा तय होगी। प्रस्तावित नियम के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और मीडिया कर्मियों को अब निश्चित अवधि के लिए ही वीजा मिलेगा। इस नए कदम से अंतरराष्ट्रीय छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और विदेशी पत्रकारों के लिए नई मुश्किलें खड़ी होंगी।
तय होगी वीजा समय अवधि
पहले अगर कोई स्टूडेंट (F वीजा पर) अमेरिका पढ़ाई करने गया है, तो उसका वीजा उसकी पढ़ाई पूरी होने तक मान्य रहता था। अगर कोई एक्सचेंज विजिटर (J वीजा पर) किसी सांस्कृतिक या रिसर्च प्रोग्राम के लिए गया है, तो उसका वीजा उस प्रोग्राम की अवधि तक मान्य होता था। अगर कोई पत्रकार (I वीजा पर) अमेरिकी मीडिया में काम करने गया है, तो उसका वीजा उसकी नौकरी रहने तक वैध रहता था। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा और वीजा की एक समय सीमा तय होगी।
किस तरह के होंगे बदलाव?
प्रस्तावित नियम में कहा गया है कि छात्र और एक्सचेंज विजिटर्स की अवधि चार साल से ज्यादा नहीं होगी। पत्रकारों के लिए वीजा जो वर्तमान में वर्षों तक चल सकता है 240 दिनों तक या चीन और हांगकांग के पासपोर्ट वाले लोगों के मामले में 90 दिनों तक होगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि वीजा धारक इसको आगे बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने प्रस्तावित नियम में कहा कि वीजा धारकों की अमेरिका में रहने के दौरान बेहतर निगरानी और देखरेख के लिए यह बदलाव जरूरी हैं।
क्यों उठाए गए कदम?
वीजा नियमों में बदलाव को लेकर होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि लंबे समय से, पिछले प्रशासनों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीजा धारकों को लगभग अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की इजाजत दी है, जिससे सुरक्षा को लेकर जोखिम पैदा होता है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी नागरिकों को भी नुकसान होता है। यह नया प्रस्तावित नियम कुछ वीजा धारकों के अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित करके इसके दुरुपयोग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।
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