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Pan Card: 31 मई के पहले कर लें आवेदन, नहीं तो भरना पड़ सकता है 10 हजार रुपए का जुर्माना

बिना पैन लिए एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का वित्तीय ट्रांजेक्शन करने वाले सभी व्यक्तिगत और गैर व्यतिकगत श्रेणी (Non-individual entities) को 31 मई से पहले पैन कार्ड का आवेदन करना होगा।

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नई दिल्ली। मई का महीना समाप्त होने वाला है। बिना पैन लिए एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का वित्तीय ट्रांजेक्शन करने वाले सभी व्यक्तिगत और गैर व्यतिकगत श्रेणी (Non-individual entities) को 31 मई से पहले पैन कार्ड का आवेदन करना होगा। आयकर विभाग (Income Tax) ने पहले से ही इसके लिए समय-सीमा जारी की थी। ऐसा नहीं करने पर विभाग ने जुर्माने का प्रावधान भी किया है यानी आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अगर आप भी अपना PAN card बनवाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN Card के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, अब पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिए आयकर नियमों में संशोधन किया हैl

इनको करना होगा आवेदन

आयकर कानून के सेक्शन 139ए के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में किसी कंपनी, ट्रस्ट, एलएलपी, हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ) आदि हैं और जो भारत में बिना पैन के कारोबार कर रही हैं एवं जिनका वार्षिक टर्नओवर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है उनको 31 मई से पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का वित्तीय ट्रांजेक्शन (Business Transations) करने वाले सभी व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत श्रेणी के लोगों को 31 मई से पहले Pan Card का आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर विभाग ने जुर्माने का प्रावधान किया है। ऐसा नहीं किया गया तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऐसी कंपनियों व व्यक्तियों पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। 

इनके लिए भी है जरूरी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 5 दिसंबर 2018 को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में 31 मई आखिरी तारीख रखी गई थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन कंपनियों, ट्रस्ट आदि के निदेशक, पार्टनर, ट्रस्टी, संस्थापक, कर्ता और सीईओ के पास अगर पैन कार्ड नहीं है, तो उन्हें भी इसके लिए आवेदन करना होगा। आईटीआर नहीं भरने वाली कंपनियों को पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा, नहीं तो उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

10 हजार का जुर्माना

आयकर कानून के नियम 114बी के अनुसार अनुसार लोग या फिर कंपनियां वाहनों की खरीद-फरोख्त करती हैं, बैंक में एफडी के अलावा अन्य कोई खाता खोलती हैं, डीमैट खाता खोलती हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं या फिर अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त करती हैं, तो फिर उनको पैन कार्ड के लिए आवेदन करना जरूरी होगा, नहीं तो उनको 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।​

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