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ट्रैफिक चालान पर आई बड़ी राहत की खबर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने की घोषणा

अगर आपका चालान कटा है तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप आदि यातायात नियमों के उल्लंघन आपके द्वारा किया गया है और आपने अबतक अपना ट्रैफिक चालान नही भरा है तो आपके लिए जरुरी सूचना है।

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नई दिल्ली: अगर आपका चालान कटा है तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप आदि यातायात नियमों के उल्लंघन आपके द्वारा किया गया है और आपने अबतक अपना ट्रैफिक चालान नही भरा है तो आपके लिए जरुरी सूचना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोक अदालत के द्वारा चालान का निपटारा किए जाने को लेकर यह सूचना जारी की है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय बहुत सारे लोगों जिनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल है उनका चालान ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप आदि का हजारों में है। लॉकडाउन के दौरान यह चालन क्योंकि मैसेज में आए थे ऐसे में उस समय लोग यह चालान कहा भरने जाएं इस समस्या से परेशान थे ऐसे में अब उन चालानों का भी निपटारा करने के लिए लोक आदालत लगाई जा रही है। 

14 फरवरी से सुबह 10 बजे से सांय 3.30 बजे तक ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा। ऐसे में सभी कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान (ऑन-द-स्पॉट और कैमरा आधारित चालान) जो वर्चुअल और रेगुलर कोर्ट में संबित है उनका निपटार इन लोक अदालत में किया जाएगा। अगर आप भी अपने चालान के निपटाने के लिए अगर आप लोक अदालत में शामिल होना चाहते हैं तो मास्‍क पहनकर आना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन भी जरूरी है। लोक अदालतों में भीड़ न हो, इसके लिए नजर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।

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चालान का निपटारा तीस हजारी कोर्ट, कड़कड़नूमा, पचियाला हाउस, साकेत, रोहिणी एवं द्वारका न्यायालय परिसरों में किया जाएगा। यह लोक अदालत दिल्‍ली के सभी डिस्ट्रिक्‍ट कोर्ट परिसरों और 33 कम्‍युनिटी प्‍लेसेज पर भी लगेगी। कम्‍युनिटी प्‍लेसेज की जानकारी आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से भी ले सकते है। 

  1. लोक अदालत में अदालतों में विचारधीन सभी कम्पाउन्डेबल टैफिक चालान लिए जाएंगे।
  2. वर्तमान कोविड स्थिती के कारण ट्रैफिक लोक अदालतें सामाजिक दूरी इत्यादी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रुप से आयोजित की जाएगी।
  3. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोगों के प्रवेश का ध्यान रखा जाएगा। सभी लोगों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। 

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दिल्‍ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में ट्रैफिक रूल्‍स तोड़े तो ज्‍यादा प्रीमियम

दिल्ली-एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत देश के तमाम राज्यों के करोड़ों वाहन चालकों को अपने सभी संबंधित कागजात पूरे करने के साथ सड़क पर नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में वाहन चालकों को भारी जुर्माना तो भुगतना पड़ेगा ही, साथ उनके वाहन बीमा प्रीमियम पर भी नियम तोड़ना भारी पड़ने वाला है। बता दें कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  (Insurance Regulatory and Development Authority) के एक कार्य समूह ने यातायात उल्लंघन प्रीमियम की शुरुआत करने की सिफारिश की है। इसके तहत अगर कोई वाहन चालक/वाहन मालिक यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उपभोक्ता को गाड़ी का बीमा लेने में अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसी के साथ अगर वाहन चालकों ने सड़क पर चलने के दौरान नियमों को ठीक तरीके से पालन किया तो उसे प्रीमियम का कम भुगतान करना पड़ेगा।

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