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IRDA ने पॉलिसी बाजार पर ठोंका 24 लाख रुपए का जुर्माना, विज्ञापन नियमों के उल्लंघन का मामला

बीमा क्षेत्र नियामक इरडा ने विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करने को लेकर पॉलिसी बाजार पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 

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Image Source : POLICY BAZAAR IRDA ने पॉलिसी बाजार पर ठोंका 24 लाख रुपए का जुर्माना

नयी दिल्ली। बीमा क्षेत्र नियामक इरडा ने विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करने को लेकर पॉलिसी बाजार पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने टर्म प्लान वाले बीमा पॉलिसी प्रीमियम में वृद्धि को लेकर पिछले साल ग्राहकों को एसएमएस भेजा था जिससे यह उल्लंघन हुआ। मामला 15 मार्च, 2020 से सात अप्रैल, 2020 के बीच पॉलिसी बाजार द्वारा अपने ग्राहकों को एसएमएस भेजने से जुडा़ है। कंपनी ने एसएमएस में अपना पूरा पंजीकृत नाम डाले बिना ग्राहकों को ये एसएमएस भेजा।

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कंपनी ने करीब 10 लाख ग्राहकों को भेजे गए इस एसएमएस में कहा था कि एक अप्रैल, 2020 से जीवन बीमा महंगा हो जाएगा। ऐसे में वे टर्म प्लान खरीदकर 1.65 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने पॉलिसी बाजार पर तीन आरोप तय किए - एसएमएस के जरिए मूल्य वृद्धि को लेकर भ्रामक जानकारी देना, विज्ञापन एवं घोषणा नियमों के नियम 11 और नियम नौ का उल्लंघन है।

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नियामक ने कंपनी से सात अप्रैल, 2020 को स्पष्टीकरण मांगा था। उसने कंपनी से तत्काल संदेश रोकने और साथ ही विज्ञापन का आधार पेश करने का कहा था। पॉलिसी बाजार ने जवाब में कहा था कि एसएमएस सूचना देने वाले संदेश उसके अपने प्रमुख बीमा भागीदारों से मिली सूचना पर आधारित थे।

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