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मोदी सरकार का नया कदम, विंटेज मोटर वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन की राष्‍ट्रीय प्रक्रिया की तय

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए केंद्रीय मोटर-वाहन नियमावली (सीएमवीआर) 1989 में संशोधन किया है।

Modi Govt formalises registration process of vintage motor vehicles- India TV Paisa Image Source : PTI Modi Govt formalises registration process of vintage motor vehicles

नई दिल्‍ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों (पुरातन पीढ़ी के वाहनों) की विरासत के संरक्षण और रख-रखाव को बढ़ावा देने के लिए भारत में ऐसे वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन की एक राष्‍ट्रीय प्रक्रिया को अंतिम रूप प्रदान किया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि वह विंटेज मोटर वाहनों के की एक अलग से रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया लेकर आएगी और इस संबंध में प्रस्‍तावित नियमों के लिए सार्वजनिक विचार आमंत्रित भी किए थे।

नितिन गडकरी ने एक के बाद एक कुछ ट्वीट में कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण-प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं हैं। नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए पंजीकरण के लिए वीए श्रृंखला (विशिष्ट पंजीकरण चिह्न) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए केंद्रीय मोटर-वाहन नियमावली (सीएमवीआर) 1989 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है।

मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार नए नियमों के तहत सभी दुपहिया/चौपहिया वाहन जो 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं तथा अपने मूल रूप में सुरक्षित रखे गए हैं और जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज (बीते समय के विशेष) मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जाएगी। पंजीकरण/पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म 20 के अनुसार जमा किया जाएगा और इसके साथ बीमा पॉलिसी, आवश्यक शुल्क, आयातित वाहनों के मामले में प्रवेश का बीजक और भारत में पहले से पंजीकृत वाहन के मामले में पुरानी आरसी जमा की जानी चाहिए।

इसके अनुसार राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पहले से पंजीकृत वाहन अपने मूल पंजीकरण चिह्न को बरकरार रख सकते हैं। हालांकि, नए पंजीकरण के लिए, पंजीकरण चिह्न एक्सएक्स वीए वाईवाई 8 के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, जहां वीए विंटेज के लिए है, एक्सएक्स राज्य कोड है, वाईवाई दो-अक्षर की श्रृंखला होगी और 8 राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित 0001 से 9999 के बीच की संख्या होगी। नया पंजीकरण शुल्क 20,000 रुपये और बाद में पुन: पंजीकरण के लिए 5,000 रुपये होगा।

मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट किया है कि नियमित/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, विंटेज मोटर वाहनों को सड़कों पर नहीं लाया जा सकेगा। विंटेल मोटर वाहन को भारतीय सड़कों पर केवल प्रदार्श्‍न, टेक्‍नीकल रिसर्च या एक विंटेज कार रैली में भाग लेने के दौरान, तेल भरवाने और रख-रखाव, प्रदर्शनी, विंटेज रैलियों और ऐसी प्रदर्शनियों या कार रैलियों में आने-जाने के दौरान ही चलाया जा सकेगा।

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