A
Hindi News पैसा फायदे की खबर Credit और Debit कार्ड के लिए RBI के नए नियम 30 सितंबर से होंगे लागू, जानिए कैसे होगा लेनदेन

Credit और Debit कार्ड के लिए RBI के नए नियम 30 सितंबर से होंगे लागू, जानिए कैसे होगा लेनदेन

ये नियम बहुत पहले लागू होना था लेकिन कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते इन नियमों को टाल दिया गया था।

RBI new rules on credit and debit card will be applicable from 30 september- India TV Paisa Image Source : PSO RBI new rules on credit and debit card will be applicable from 30 september

नई दिल्‍ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आरबीआई द्वारा किए जाने वाले ये बदलाव 30 सितंबर, 2020 से लागू होंगे। अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आने वाली परेशानी से बचने के लिए इन बदलावों के बारे में जरूर जान लें। ये नियम बहुत पहले लागू होना था लेकिन कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते इन नियमों को टाल दिया गया था। अब इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तय कर दी गई है।

ये हो रहे हैं बदलाव

अब आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्टलेस कार्ड से ट्रांजैक्शन के लिए अपनी प्रायोरिटी (प्राथमिकता) दर्ज करनी होगी। कहने का मतलब है कि आपको जो सर्विस चाहिए, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। 

आरबीआई  ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जरूरत नहीं है तो ATM मशीन से पैसे निकालते और POS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की मंजूरी नहीं दी जाए।

ALSO READ: 30 सितंबर तक मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर कनेक्शन लेने का ये है आसान तरीका, ऐसे करें अप्लाई

ALSO READ: चीन में फैल रही नई बीमारी, हजारों लोग संक्रमित, जानिए क्या हैं लक्षण

ALSO READ: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, इन राज्यों के लिए चलेंगी और क्लोन ट्रेनें

ALSO READ: अब आप बांस से बने बिस्कुट खा सकेंगे

ग्राहकों को यह सुविधा मुहैया कराई जाए कि वो कभी भी अपने कार्ड पर विदेशी ट्रांजैक्शन की सुविधा ले सकते हैं। अपने कार्ड पर कोई भी सर्विस एक्टिवेट करने या हटाने का अधिकार भी ग्राहक को दिया जाए। यानी ग्राहकों को कौन सी सर्विस एक्टीवेट करनी है और कौन सी सर्विस डीएक्टीवेट करनी है इसका फैसला खुद करें।

 नए नियमों के बाद ग्राहक दिन में किसी भी वक्त अपने ट्रांजैक्शन की लिमिट को बदल सकते हैं। अब आप मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग, ATM मशीन या IVR के जरिये कभी भी अपने कार्ड की लिमिट में बदलाव कर सकते हैं।

आरबीआई के ये सभी नियम 30 सितंबर 2020 से लागू हो जाएंगे।

Latest Business News