एक घंटे के सफर का किराया 2500 रुपए, फ्लाइट कैंसिल होने पर कंपनी को देना होगा 400% जुर्माना
हवाई यात्रा करने वालो लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है।
नई दिल्ली। हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। नई पॉलिसी आने से 1 घंटे के सफर के लिए 2500 रुपए अधिकतम किराया देना होगा, जबकि 30 मिनट के लिए 1200 रुपए देने होंगे। पॉलिसी को मंजूरी मिलने से हवाई यात्रियों को फायदा होगा और उनके हितों की अधिक रक्षा हो सकेगी। दूसरी ओर एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी और उन्हें कुछ सहूलियतें भी दी जाएंगी।
नई पॉलिसी लागू होने के बाद यात्रियों को घरेलू टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड पंद्रह दिनों के अंदर मिल जाएगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट कैंसिल करवाने पर 30 दिन के अंदर रिफंड मिलेगा। इसके अलावा अगर एयरलाइन अचानक फ्लाइट कैंसिल करती है, तो उसे यात्रियों को 400 फीसदी तक जुर्माना देना होगा। वहीं अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 200 रुपए से ज्यादा वसूला नहीं जा सकता।
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नए नियम से अब सामान ले जाना आसान हो जाएगा। यात्री 15 किलो सामान अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हर किलो पर 100 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। फिलहाल कंपनियां इसके लिए 300 रुपए वसूलती रहीं है। नई पॉलिसी में कंपनियों को रीजन कनेक्टिविटी के मुद्दे पर बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी ओर अब एयरलाइंस कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 20 विमानों की जरूरत होगी लेकिन अंतरराष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए पांच साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विमान में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है तो उसकी मुआवजा राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है।