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GST लागू होने के बाद नहीं चलेगी कंपनियों की मुनाफाखोरी, ग्राहकों को फायदा न देने वालों का रद्द होगा लाइसेंस

सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्‍साइज एंड कस्‍टम ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाते हुए जीएसटी के तहत एक प्राधिकरण का गठन किया है।

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नई दिल्‍ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्‍साइज एंड कस्‍टम ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाते हुए जीएसटी के तहत एक प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण के नियम जम्‍मू एवं कश्‍मीर को छोड़कर पूरे देश में एक समान रूप से लागू होंगे और इस प्राधिकरण की निगरानी डायरेक्‍टर जनरल ऑफ सेफगार्ड करेंगे।

नई कर प्रणाली के तहत यह प्राधिकार कराधान में कमी को देखते हुए कीमत घटाने का आदेश दे सकता है। सरकार ने प्रस्तावित प्राधिकरण से जुड़े नियम मंगलवार को जारी किए। इसके अनुसार निम्न करों का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाए जाने पर प्राधिकार अवांछित मुनाफा 18 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने को कह सकता है।

हालांकि प्राधिकरण यह कदम स्वत: संज्ञान से या अपनी तरफ से नहीं उठा सकेगा। इस प्राधिकरण का कार्यकाल दो साल का होगा बशर्ते जीएसटी परिषद उसे आगे नहीं बढ़ाती है।

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