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शराब की बोतल पर मोटे अक्षरों में चेतावनी लिखना हुआ जरूरी, पहली अप्रैल 2019 से लागू होगा नियम

जिस तरह से सिगरेट के पैकेट पर बड़े आकार की चेतावनी दिए जाने का नियम है उसी तरह से अब शराब की बोतल पर भी बड़े अक्षरों में चेतावनी जारी की जाएगी। हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक पहली अप्रैल 2019 से शराब की बोतल पर मोटे अक्षरों और अंग्रेजी भाषा में CONSUMPTION OF ALCOHOL IS INJURIOUS TO HEALTH, BE SAFE-DON’T DRINK AND DRIVE लिखा जाना जरूरी है

Compulsory warning on liquor bottles from April 2019 says FSSAI- India TV Paisa Compulsory warning on liquor bottles from April 2019 says FSSAI

नई दिल्ली। जिस तरह से सिगरेट के पैकेट पर बड़े आकार की चेतावनी दिए जाने का नियम है उसी तरह से अब शराब की बोतल पर भी बड़े अक्षरों में चेतावनी जारी की जाएगी। हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक पहली अप्रैल 2019 से शराब की बोतल पर मोटे अक्षरों और अंग्रेजी भाषा में CONSUMPTION OF ALCOHOL IS INJURIOUS TO HEALTH, BE SAFE-DON’T DRINK AND DRIVE लिखा जाना जरूरी है।

FSSAI ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि इस चेतावनी को आकार कम से कम 3 मिलीमीटर होना जरूरी है और राज्य चाहें तो इसे स्थानीय भाषा में भी लिखवा सकते हैं, अगर चेतावनी स्थानीय भाषा में लिखी होगी तो फिर अंग्रेजी में लिखना जरूरी नहीं है।

FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वह राज्य के एक्साइज विभाग के साथ मिलकर इसे पहली अप्रैल 2019 से लागू करने के कदम उठाएं।

Compulsory warning on liquor bottles from April 2019 says FSSAI

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