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Hindi News पैसा बिज़नेस दिल्‍ली हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के प्रवर्तक नरेश गोयल को विदेश जाने से रोका, LOC पर मांगा सरकार से जवाब

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के प्रवर्तक नरेश गोयल को विदेश जाने से रोका, LOC पर मांगा सरकार से जवाब

गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली, जब वह और उनकी पत्नी अनीता दुबई जा रहे थे, जहां से वह लंदन जाने वाले थे।

Delhi HC seeks Centre's response on Jet Airways founder Naresh Goyal's plea against LOC- India TV Paisa Image Source : NARESH GOYAL Delhi HC seeks Centre's response on Jet Airways founder Naresh Goyal's plea against LOC

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से मंगलवार को इंकार कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 

न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा कि इस समय गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है और यदि वह तत्काल विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें गारंटी के तौर 18,000 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। 

अदालत ने गोयल के नाम जारी लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने गोयल को कोई अंतरिम राहत न देते हुए यह टिप्पणी की। गोयल ने लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है फिर भी उन्हें 25 मई को दुबई की एक उड़ान से उतार लिया गया। 

गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली, जब वह और उनकी पत्नी अनीता दुबई जा रहे थे, जहां से वह लंदन जाने वाले थे। 

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