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Hindi News पैसा बिज़नेस 5 स्टार होटल के 7,500 रुपए वाले कमरों पर 28% नहीं 18 प्रतिशत लगेगा GST, सरकार ने दी सफाई

5 स्टार होटल के 7,500 रुपए वाले कमरों पर 28% नहीं 18 प्रतिशत लगेगा GST, सरकार ने दी सफाई

सरकार की तरफ से कहा गया है कि 5 स्टार होटल हो या उससे निचले दर्जे का, ठहरने वाले कमरे पर एक दिन का कुल खर्च 7,500 रुपए से कम है तो उसपर 18% ही GST लगेगा

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नई दिल्ली। होटल के कमरों पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर सरकार ने सफाई दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि होटल चाहे 5 स्टार हो या उससे निचले दर्जे का, अगर उसमें ठहरने वाले कमरे पर एक दिन का कुल खर्च 7,500 रुपए से कम है तो उसपर 18 फीसदी ही GST लगेगा। होटल की स्‍टार रेटिंग के आधार पर GST का स्लैब तय नहीं हुआ है, बल्कि उसके कमरों में ठहरने वाली लागत पर स्लैब तय किए गए हैं।

 जीएसटी परिषद द्वारा तय दर के मुताबिक ऐसे सभी होटल, गेस्ट हाउस और क्लबों पर, जिनके कमरों का किराया प्रतिदिन 1,000 रुपए और इससे अधिक लेकिन 2,500 रुपए से कम है, उनपर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। लेकिन जहां कमरे का किराया 2,500 रुपए से अधिक लेकिन 7,500 रुपए प्रतिदिन से कम है, वहां 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा है कि उसके पास इस तरह की रिपोर्ट आईं हैं जिनमें यह शंका जताई गई है कि फाइव स्‍टार होटलों को 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा, चाहे उनके कमरे की दर कोई भी क्यों न हो। मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि फाइव स्‍टार होटल सहित कोई भी होटल, जिसके कमरे का किराया 7,500 रुपए प्रतिदिन से कम है, उस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। इस प्रकार जीएसटी दर के मामले में होटल की स्टार रेटिंग का कोई मतलब नहीं है।

सरकार की तरफ से आई इस सफाई का दूसरा पहलू भी है, अगर होटल कम स्‍टार रेटिंग का है लेकिन उसमें ठहने का खर्च प्रति दिन 7,500 रुपए से अधिक है, तो वहां 18 फीसदी नहीं बल्कि 28 फीसदी GST लागू होगा।

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