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50 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में विजय माल्या दोषी करार

50 लाख रुपए के दो चेक बाउंस होने के मामले में हैदराबाद के कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को दोषी करार दिया है। कोर्ट 5 मई को सुना सकती है सजा!

50 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में विजय माल्या दोषी करार, कोर्ट 5 मई को सुना सकती है सजा!- India TV Paisa 50 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में विजय माल्या दोषी करार, कोर्ट 5 मई को सुना सकती है सजा!

हैदराबाद। 50 लाख रुपए के दो चेक बाउंस होने के मामले में हैदराबाद के कोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइन के चेयरमैन विजय माल्या को दोषी करार दिया है। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएचआईएएल) द्वारा दायर चेक बाउंसिंग के एक मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। माल्या के वकील एच सुधाकर राव ने कहा कि अदालत ने माल्या के अदालत में मौजूद ना होने के कारण उन्हें सजा नहीं सुनाई। जीएमआर के वकील अशोक रेड्डी ने कहा कि अदालत पांच मई को सजा सुना सकती है।

जारी हो चुका था गैरजमानती वारंट

अदालत ने इससे पहले यहां के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन करने वाले जीएचआईएएल को दिए गए 50 लाख रुपए का चेक बाउंस होने के मामले में किंगफिशर, उसके प्रमुख विजय माल्या और कंपनी के एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ 13 मार्च को गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने पुलिस को माल्या को 13 अप्रैल तक पेश करने के आदेश दिए थे।

5 मई तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ ताजा गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें 5 मई तक अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है। हैदराबाद के इरामंजिल स्पेशल कोर्ट के जज ने इस मामले में विजय माल्या और किंगफिशर के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ए रघुनाथन को दोषी करार दिया। दरअसल, जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से माल्या के चेक बाउंस होने और भुगतान न कर पाने पर उन पर केस चलाने की अपील दायर की थी, जिसके बाद माल्या और रघुनाथ के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया. एयरपोर्ट के अधिकारियों ने हैदराबाद में किंगफिशर एयलाइंस के खिलाफ 11 केस दर्ज कराए हुए हैं।

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