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धनलक्ष्‍मी बैंक ने किया KYC और AML नियमों का उल्‍लंघन, RBI ने लगाया एक करोड़ का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने धनलक्ष्‍मी बैंक पर KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नियमों का उल्‍लंघन करने पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने धनलक्ष्‍मी बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानो (KYC) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नियमों का उल्‍लंघन करने पर लगाया गया गया है। केंद्रीय बैंक ने केवायसी और एएलएल दिशा-‍निर्देशों का पालन न करने पर बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

बैंक के कुछ करेंट एकाउंट की जांच मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्‍लयू) कर रही है। आरबीआई ने इन्‍हीं एकाउंट में नियमों का उल्‍लंघन करने पर बैंक पर यह जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा है कि केवायसी नियमों और एएमएल दिशा-निर्देशों का उल्‍लंघन करने के कारण धनलक्ष्‍मी बैंक लिमिटेड पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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बैंक के जवाब, उपलबध कराई गई जानकारी और दस्‍तावेजों की जांच में आरबीआई इस नतीजे पर पहुंचा कि धनलक्ष्‍मी बैंक ने आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों और नियमों का उल्‍लंघन किया है। इस नतीजे के बाद ही आरबीआई ने बैंक पर आर्थिक जुर्माना लगाने की यह कार्रवाई की है। आरबीआई ने आगे कहा कि यह कदम नियामकीय अनुपालन की कमियों के कारण उठाया गया है।

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