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Hindi News पैसा बिज़नेस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए दिया है किराए पर, तो 20 लाख से अधिक इनकम पर देना हेागा GST

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए दिया है किराए पर, तो 20 लाख से अधिक इनकम पर देना हेागा GST

मकान का कोई हिस्सा या पूरा मकान कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए किराए पर दिया हुआ है तो 20 लाख रुपए तक की सालाना रेंटल इनकम पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा।

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नई दिल्ली। अगर आपने अपने मकान का कोई हिस्सा या पूरा मकान कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए किराए पर दिया हुआ है तो 20 लाख रुपए तक की सालाना रेंटल इनकम पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन रेंटल इनकम 20 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू होगा। मंगलवार को केंद्रीय राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने जीएसटी पर मास्टर क्लास के दौरान यह जानकारी दी।

 राजस्व सचिव के मुताबिक मकान को किराए पर दिए जाने से होने वाली इनकम को जीएसटी से बाहर रखा गया है, लेकिन मकान को अगर कॉमर्शिल उद्देश्य के लिए किराए पर दिया गया है और सालाना इनकम 20 लाख रुपए से ऊपर है तो जीएसटी लगेगा। जो लोग मकान के किराए से सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं उन्हें टैक्स चुकाने के लिए जीएसटी नेटवर्क पर रजिस्टर होना पड़ेगा।

जीएसटी नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी प्रकाश कुमार के मुताबिक अब तक एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स और वैट टैक्स के लिए रजिस्टर्ड कुल 69.32 लाख कारोबारी जीएसटी नेटवर्क पर शिफ्ट हो रहे हैं। इनमें से 38.51 लाख ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है। बाकी बचे 30.8 लाख को जीएसटी नेटवर्क की तरफ से एसएमएस या ई-मेल के जरिए संदेश भेजा जा रहा है ताकि वह प्रक्रिया पूरी कर सकें। इनके अलावा 25 जून के बाद 4.5 लाख नए लोग जीएसटी नेटवर्क से रजिस्टर हुए हैं।

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