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14 लाख इकाइयों ने अभी तक दाखिल नहीं किया GSTR-1, सरकार ने तारीख बढ़ाने से किया इनकार

सरकार ने सोमवार को करीब 14 लाख इकाइयों से जुलाई महीने का वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) का अंतिम रिटर्न आज तक दाखिल करने को कहा है।

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नई दिल्ली सरकार ने सोमवार को करीब 14 लाख इकाइयों से जुलाई महीने का वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) का अंतिम रिटर्न आज तक दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतिम रिटर्न दाखिल करने की 10 अक्‍टूबर की तारीख को और नहीं बढ़ाया जाएगा। सोमवार शाम सात बजे तक 39 लाख कंपनियों या कारोबारियों ने अपना अंतिम रिटर्न GSTR-1 जमा कराया था। कुल 53 लाख इकाइयों को GSTR-1 दाखिल करना है। GST नेटवर्क (GSTN) ने रिटर्न दाखिल न करने वाली इकाइयों को एसएमएस और ईमेल भेजकर दो बार रिटर्न दाखिल करने को कहा है।

Today is the last date for filing GSTR-1 for July !!! #GoodAndSimpleTax pic.twitter.com/DlK1d0aMa5

— CBEC (@CBEC_India) October 10, 2017

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वित्‍त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि,

पहले ही दो महीने का विस्तार दिया जा चुका है। अब करदाताओं को जुलाई के लिए GSTR-1 रिटर्न दाखिल करने के लिए और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा कि ऐसे करदाता जिन्होंने जुलाई के लिए GSTR-1 दाखिल नहीं किया है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तत्काल इसे दाखिल करें। कोई भी कारोबारी जैसे ही GSTR-1 रिटर्न 10 अक्‍टूबर तक दाखिल करता है उसके खरीदार की GSTR-2A वाली प्रविष्टियां स्वत: ही सामने आ जाएंगी। खरीदार जरूरी होने पर अपने GSTR-2 को संशोधन के बाद अंतिम रूप दें और इनपुट कर क्रेडिट (ITC) की सुविधा लें।

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यदि करदाता 10 अक्‍टूबर तक GSTR-1 दाखिल नहीं करते हैं तो खरीदार को ITC लेने में दिक्कत आ सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि वस्‍तु अथवा सेवाओं के सभी आपूर्तिकर्ता विशेषतौर से बिजनेस से बिजनेस खरीदारी करने वाले अपनी बिक्री के ब्यौरे को GSTR-1 में भरकर तय तिथि में भेज दें ताकि उनके खरीदार को इनपुट क्रेडिट में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।

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