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Hindi News पैसा बिज़नेस Alert: कार, मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं सावधान, ट्रैफिक चालान पर परिवहन मंत्री का बड़ा बयान

Alert: कार, मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं सावधान, ट्रैफिक चालान पर परिवहन मंत्री का बड़ा बयान

ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर है। अगर आप भी वाहन चलाते है तो सावधान हो जाएं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चालान के संबंध में बड़ी जानकारी दी है।

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नई दिल्ली: ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर है। अगर आप भी वाहन चलाते है तो सावधान हो जाएं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चालान के संबंध में बड़ी जानकारी दी है। नितिन गडकरी ने सोमवार को संसद को बताया कि अधिकारियों ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के 23 महीनों में देश भर में यातायात उल्लंघन के लिए 7.67 करोड़ से अधिक चालान जारी किए हैं।

सड़क सुरक्षा में सुधार और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और उल्लंघन के लिए सख्त दंड लगाने जैसे यातायात नियमों को कड़ा करने के लिए, संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था। राष्ट्रपति राम नाथ गोविंद ने विधेयक को 9 अगस्त 2019 को अंतिम मुहर लगाई थी। 

गडकरी ने बताया "मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पहले 23 महीने की अवधि के दौरान यातायात चालानों की संख्या 1,96,58,897 थी, और लागू होने के बाद, उसी दौरान यातायात चालान 7,67,81,726 थे।

गडकरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, "इस प्रकार, यातायात चालान में 291 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।" उन्होंने यह भी कहा कि यह नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कैमरा- / स्पीड गन-आधारित स्वचालित उल्लंघन का पता लगाने वाली प्रणाली की स्थापना के कारण है, जो मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन और बेहतर प्रवर्तन से पहले लगभग नगण्य था।

गडकरी ने कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में एक नई धारा 198A डाली है। धारा 198A सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के मानकों का पालन करने में विफलता से संबंधित मुद्दों से संबंधित है।

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