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Ban on Bank: रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर लगाया प्रतिबंध, ग्राहकों के खाते से पैसे निकालने पर भी रोक

Ban on Bank: रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर लगाया प्रतिबंध, ग्राहकों के खाते से पैसे निकालने पर भी रोक

RBI- India TV Paisa Image Source : FILE RBI

Highlights

  • रिजर्व बैंक ने इन दोनों बैंकों पर उनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगाया
  • श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक, मस्की और नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर प्रतिबंध
  • जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं

Ban on Bank: देश में सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर एक बार रिजर्व बैंक ने सख्ती की है। रिजर्व बैंक ने दो सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ग्राहक इन बैंकों से फिलहाल पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है उसमें कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक नियमित और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक शामिल हैं। 

6 महीने के लिए प्रतिबंध 

रिजर्व बैंक ने इन दोनों बैंकों पर उनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने दो अलग-अलग बयान में कहा कि श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक, मस्की और नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर प्रतिबंध छह महीने के लिये प्रभाव में रहेगा। 

नहीं डूबेगा ग्राहकों का पैसा

रिजर्व बैंक ने नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक के बारे में कहा कि 99.87 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) बीमा योजना के दायरे में हैं। साथ ही श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक के 99.53 प्रतिशत जमाकर्ता भी डीआईसीजीसी बीमा योजना के दायरे में हैं। 

बैंक से पैसे निकालने पर भी प्रतिबंध 

केंद्रीय बैंक ने कर्नाटक स्थित बैंक के बारे में कहा, ‘‘बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन जमा को लेकर कर्ज को समायोजित करने की अनुमति है।’’ इसी प्रकार की शर्त महाराष्ट्र स्थित बैंक पर लगायी गयी है। 

कर्ज देने पर भी रोक

पाबंदियों के मद्देनजर दोनों बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व-मंजूरी के बिना कोई नया कर्ज नहीं दे सकते और न ही ऋण का नवीनीकरण कर सकते हैं। साथ ही उन्हें कोई निवेश करने की भी अनुमति नहीं होगी। वे कोई भी दायित्व नहीं ले सकते हैं, जिसमें उधार लेना और नई जमा की स्वीकृति शामिल है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंक का कामकाज जारी रखेंगे। 

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