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Hindi News पैसा बिज़नेस सावधान: दिल्ली में 1 अप्रैल से इन वाहनों के लिए बदले नियम, उल्लघंन करने पर जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

सावधान: दिल्ली में 1 अप्रैल से इन वाहनों के लिए बदले नियम, उल्लघंन करने पर जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहकों के लिए लेन अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा, जिसमें गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है।

Delhi Traffic New Rules - India TV Paisa Image Source : FILE PHOTO Delhi Traffic New Rules 

Highlights

  • दिल्ली में बस और माल ढोने वाले वाहन अब अलग लेन में चलेंगे
  • 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
  • उल्लंघन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान

Delhi Traffic New Rules: दिल्ली में यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चलाक सावधान हो जाएं। दिल्ली सरकार (Delhi Government) के सड़क परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से बसों और भारी वाहनों को लेकर सख्त नियम बनाया है। सरकार ने ऐलान किया है कि बस और माल ढोने वाले वाहन अब अलग लेन में चलेंगे।  दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहकों के लिए लेन अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा, जिसमें गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है।  

दिल्ली के परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) के मुताबिक, 'अब 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी अनुशासन को सख्ती से लागू किए जाएंगे।' विभाग द्वारा जारी बयान के मुताबिक, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8 से रात 10 बजे तक इस नियम का पालन कराएंगे। इस टाइम लिमिट के बाद दूसरे वाहनों को इस लेन पर चलाए जाने की अनुमति होगी। 

विधानसभा में दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि, 1 अप्रैल से प्रवर्तन अभियान लागू कर रहा परिवहन विभाग। हमने आदेश जारी किया। यदि कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार खतरनाक ड्राइविंग का केस दर्ज किया जाएगा। तीसरी बार, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर चौथी बार उल्लंघन किया जाता है, तो प्राइवेट बसों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। हम एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे। अगर कोई बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखता है तो कोई भी हमें वीडियो भेज सकता है। हम इसे सबूत के तौर पर लेते हुए कार्रवाई करेंगे।

46 प्रमुख सड़कों की पहचान की गई

पहल के तहत पहले चरण में चुने गए कुल 46 कॉरिडोर में से 15 पर ही प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इनमें महरौली-बदरपुर रोड खंड में अनुव्रत मार्ग टी-पॉइंट से पुल प्रह्लादपुर टी-पॉइंट, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट आईएसबीटी से अप्सरा बॉर्डर, सिग्नेचर ब्रिज-भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन-कश्मीरी गेट आईएसबीटी और आईटीओ-अंबेडकर नगर आदि शामिल है।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट किया, "दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए, अरविंद केजरीवाल सरकार यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और भीड़भाड़ से निपटने के लिए बस लेन प्रवर्तन अभियान शुरू कर रही है। ड्राइवर संवेदीकरण के लिए डीटीसी और क्लस्टर को और पीडब्लूडी व पुलिस फोर्स को बस लेन और परिवहन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।" 

बयान के मुताबिक अभियान के हिस्से के रूप में, लोक निर्माण विभाग को उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी संकेत बोर्ड लगाकर गलियारों को चिह्नित करने और ठीक से पहचानने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई हल्का मोटर वाहन, जैसे कार चिह्नित बस लेन में खड़ी पाई जाती है और उसका मालिक या चालक उसे हटाने से मना करता है, तो वाहन उठा लिया जाएगा और चालक को जुर्माना देना होगा। 

लेन अनुशासन लागू करने के लिए परिवहन विभाग दो पालियों में दो टीमों को तैनात करेगा। बस लेन में बाधा डालने वाले वाहनों को पकड़ने और हटाने के लिए क्रेन भी तैनात की जाएगी। बयान में कहा गया है कि बाधा डालने वाले वाहनों के वीडियो या तस्वीरें सबूत के तौर पर ली जाएंगी। (इनपुट- भाषा)

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