Key Highlightsइनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है।आयकर कानून के अनुसार सकल आय 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा होने की स्थिति में रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यदि आमदनी 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ई-रिटर्न फाइल करना जरूरी है।रिटर्न फाइल न करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और आईटी विभाग नोटिस से भी भेजा जा सकता है।नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return) करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। बहुत से टैक्स पेयर्स अपना रिटर्न फाइल कर निश्चिंत हो चुके होंगे। लेकिन ऐसे भी कई कर दाता है, जिन्होंने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया होगा। इसमें उन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जो कि पहली बार टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और रिटर्न फाइलिंग को लेकर असमंजस में हैं। आयकर कानून के अनुसार अगर आपकी सकल आय 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यदि आपकी आमदनी 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो इस स्थिति में आपको ई-रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी।यह भी पढ़ें- अलग-अलग कैपिटल गेंस पर अलग-अलग तरह से देना पड़ता है टैक्स, जाने लें क्या है तरीकातस्वीरों में जानिए टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स के बारे मेंTAX SAVING PRODUCTSIndiaTV PaisaIndiaTV PaisaIndiaTV PaisaIndiaTV PaisaIndiaTV PaisaIndiaTV PaisaIndiaTV PaisaIndiaTV PaisaIndiaTV Paisaइसके अलावा अगर ज्यादा टैक्स काटने पर आपको टैक्स रिफंड मिलेगा साथ ही वीजा और होम लोन एप्लाई करने में मदद मिलेगी। रिटर्न फाइल न करने की स्थिति में 5000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है और आईटी विभाग नोटिस भी भेज सकता है। इंडिया टीवी पैसा की टीम आज अपने रीडर्स को रिटर्न फाइल करने का स्टेप बाइ स्टेप तरीका बताने जा रही है, जिससे आप घर बैठ खुद ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं।यह भी पढ़ें- Income Tax Return फाइल करना हुआ और आसान, इस्तेमाल कीजिए इन पांच एप्स का जानिए कैसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल-सबसे पहले incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।पेज के सीधे ओर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें। अगर आप पहली बार ई-फाइलिंग के विकल्प का चयन कर रहे हैं तो Register Yourself के ऑपश्न पर क्लिक करें।लॉग इन के बाद Quick e-File ITR पर क्लिक करें।इसके बाद अपनी पैन कार्ड डिटेल्स दें।अगर आप नैकरीपेशा हैं तो नाम वाले बॉक्स पर जाकर ड्रॉप डाउन मेन्यु में से ITR-1 को सेलेक्ट करें।यहां पर असेसमेंट ईयर 2016-17 को सेलेक्ट करें।अगर आप पहली बार आईटी रिटर्न ई-फाइल कर रहें हैं तो New Address पर जाकर अपना पता डालें या फिर From Database option को सेलेक्ट करें।अगर आपने पहले भी आईटी रिटर्न फाइल की हुई है तो From Previous Return Filed पर क्लिक करें।अब सब्मिट पर क्लिक करें।अपने आईटी रिटर्न फॉर्म को आप भाग में भर सकते हैं। इसके लिए save Draft के ऑप्शन पर क्लिक करें।यहां अपनी निजी जानकारी डालें।इनकम डिटेल्स में दी दई जानकारी को फॉर्म 16 से मिलाएं जैसे कि सैलरी,, हाउस, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ईएणआई और आय के स्रोत।इसके अलावा टैक्स डिटेल्स और टैक्स पेड एंड वेरिफाइड को भरें।अगर आपने इपनी टैक्सेबल इनकम से डोनेशन की है तो 80जी सेक्शन को भरें।अपनी सभी जानकारी को भरने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें।