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न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए सिर्फ ये 3 तरीके आपको दिलाएंगे फायदा

New Tax Regime: आम बजट- 2023 आने के बाद टैक्स व्यवस्था में काफी अहम बदलाव किए गए हैं, ऐसे में इनके बारे में आपके लिए जानना बेहद अहम है। वहीं इन 3 तरीकों के बारे में जानकार आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं।

Know about important update to new tax regime- India TV Paisa Image Source : CANVA न्यू टैक्स रिजीम के जरिये ऐसे बचाएं टैक्स

New Tax Regime: आम बजट- 2023 पेश होने के बाद टैक्स व्यवस्था में काफी बदलाव हुये हैं, ऐसे में अगर आप टैक्सपेयर्स से हैं तो आपको इन अहम बदलावों के जानने के साथ-साथ यह भी जानना चाहिए कि न्यू टैक्स रिजीम में हम टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप ऐसे तरीकों को खोज रहे थे, तो आप आज सही पर हैं, आज हम आपको इससे संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि नई कर व्यवस्था में सीधे तौर पर सरकार ने कोई छूट नहीं दी है, लेकिन सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के जरिये इसका लाभ टैक्सपेयर्स को देने की बेहतर कोशिश की है। ऐसे में आप इन नीचे दिए गए तरीकों को आजमा करके टैक्स बचा सकते हैं।

किराये पर दी है कोई संपत्ति, तो करें यह काम

अगर आपकी कोई संपत्ति किराये पर है तो आप उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। बता दें कि इसके तहत आप 30 फीसद के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ का दावा कर सकते हैं, जहां आप किराये की संपत्ति पर म्युनिसिपल टैक्स को हटा करके इसकी सही वैल्यू का पता लगा पायेंगे। इसके बाद आप 30 फीसद स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा कर पायेंगे।

अगर है EPF (ईपीएफ) में हिस्सेदारी, तो ले सकते हैं यह लाभ

अगर आप EPF (ईपीएफ) में अपने वेतन  का 12 % फीसद देते हैं तो आपको न्यू रिजीम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। ऐसे में आप अगर इसमें 12 % फीसद का योगदान देते हैं तो इसके जरिये टैक्स बचा सकते हैं। वहीं इसके लिए एक शर्त भी सरकार की ओर से रखी गयी है, जिसके अनुसार सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाला लाभ 7.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना, अगर यह रकम ज्यादा होगी तो आप इसका लाभ नहीं ले पायेंगे। 

 

जीवन बीमा पॉलिसी पर भी मिलता है लाभ, जानें इसके बारे में

न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव के अनुसार आप जीवन बीमा पॉलिसी के मैच्योर होने पर टैक्स में छूट पा सकते हैं, जहां 5 लाख से अधिक की पॉलिसी के मैच्योर होने पर ही टैक्स देना होगा, वहीं अगर यह राशि कम होगी तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु होती है तो नॉमिनी को मिलने वाली राशि पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं इन तरीकों के बारे में जानकर आप बेहतर लाभ उठा सकते हैं।

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