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Hindi News पैसा फायदे की खबर Shadi Anudan Yojana: बेटी की शादी के ल‍िए सरकार दे रही 51,000 रुपये, जानें लाभ उठाने का तरीका

Shadi Anudan Yojana: बेटी की शादी के ल‍िए सरकार दे रही 51,000 रुपये, जानें लाभ उठाने का तरीका

यूपी सरकार ने गरीब घर की बेटियों की शादी के लिए 'शादी अनुदान योजना' योजना लागू की हुई है। इस योजना के तहत यूपी सरकार 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के लड़कियों के विवाह के लिए परिवार को आर्थिक मदद देती है।

Shadi Anudan Yojana benefits- India TV Paisa Image Source : CANVA बेटी की शादी के ल‍िए UP सरकार दे रही 51,000 रुपये, जानें लाभ उठाने का तरीका

Shadi Anudan Yojana: गरीब परिवारों में बेटियों की शादी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाओं चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुरू की है। इस योजना का नाम है- शादी अनुदान योजना। इस योजना के तहत यूपी सरकार 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के लड़कियों के विवाह के लिए परिवार को आर्थिक मदद देती है। आइए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं।

शादी अनुदान योजना के लाभ

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्रम कम से 21 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का लाभ एक परिवार से दो लड़कियों को ही मिल सकता है। इस योजना में सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया गया है। इसके लिए केवल तीन शर्तों का होना जरूरी है।

-  पहला, आवेदन करने वाला व्यक्ति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

- दूसरा, आवेदन करने वाले की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,800 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,400 से अधिक नहीं होना चाहिए।

- तीसरी, आवेदन करने वाला गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए।

इसके अलावा, आवेदक के पास उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदन करने वाले के पास आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिन लोगों का विवाह होने वाला है, उनकी आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट किसी सरकारी बैंक में ही होना चाहिए। योजना से मिलने वाली लाभ राशि इसी अकाउंट में आती है। हालांकि इस राशि को आप केवल बेटी की शादी के समय ही निकाल सकते हैं।

शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन लड़की की शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। यदि आवेदन किसी विशेष जाति वर्ग (OBC/SC/ST) से है तो उसके पास जाति प्रमाण-पत्र भी होना चाहिए। अन्य किसी भी कैटेगरी वालों को जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

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