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बजट प्रस्ताव पर टैक्स विभाग का बयान, 10% TDS सिर्फ म्यूचुअल फंड के लाभांश पर ही

टैक्स विभाग ने साफ किया कि म्यूचुअल फंड द्वारा लाभांश पर ही 10 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा

<p>Mutual Fund Dividend</p>- India TV Hindi
Mutual Fund Dividend

म्यूचुअल फंड को लेकर बजट प्रस्ताव के बाद निवेशकों की उलझन पर टैक्स विभाग ने आज सफाई पेश की है। विभाग ने साफ किया कि म्यूचुअल फंड द्वारा लाभांश यानि डिविडेंड के भुगतान पर ही 10 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा। यूनिट्स को भुनाने पर होने वाले लाभ पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। 

वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्ताव में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म करने का ऐलान किया था। फिलहाल अपने शेयरधारकों या यूनिट होल्डर को डिविडेंड देने वाली कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स चुकाना पड़ता है। हालांकि टैक्स खत्म होने के बाद अब निवेशकों और यूनिट होल्डर को टैक्स चुकाना होगा। नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर डिविडेंड या आय साल में 5000 रुपये से अधिक होगी तो 10 फीसदी टीडीएस लगाया जाएगा। इसके बाद सवाल उठे थे कि क्या यूनिट रिडीम करने के बाद हुए कैपिटल गेन पर भी 10 फीसदी टीडीएस लगेगा या नहीं।

इसी सवाल पर टैक्स विभाग ने आज सफाई देते हुए कहा कि 10 फीसदी टीडीएस सिर्फ फंड्स द्वारा दिए गए डिविडेंड पर ही लगेगा। वहीं कैपिटल गेन के रूप  में दी गई आय पर टीडीएस नहीं लगाया जाएगा

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