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CNG को लेकर NGT ने लगाई हरियाणा और UP को फटकार, NCR में लग सकती है वाहनों पर रोक

वाहनों के लिये मुख्य ईंधन के रूप में CNG पेश करने में देरी को लेकर NGT ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कड़ी फटकार लगायी है।

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नयी दिल्ली। दिल्‍ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT ) एक बार फिर हरकत में है। वाहनों के लिये मुख्य ईंधन के रूप में CNG पेश करने में देरी को लेकर एनजीटी ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कड़ी फटकार लगायी है। साथ ही इन राज्‍यों के वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने को लेकर चेतावनी भी दी है।

उल्‍लेखनीय है कि पिछले साल सितंबर में एनजीटी ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से एनसीआर में CNG स्टेशन लगाने की संभावना पर विचार करने को कहा था।

NGT के चेयरपर्सन स्वतंत्र कुमार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामकीय बोर्ड (पीएनजीआरबी) के वरिष्ठ अधिकारियों को अगली सुनवाई के दिन 20 अप्रैल को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

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एनजीटी की बैंच ने आज मामले की सुनवाई करते हुए यूपी और हरियाणा को फटकार लगाते हुए कहा कि सीएनजी के बारे में आप क्या कर रहे हैं? हमें अपनी कहानी मत बताइये, हमें कोई रूचि नहीं है। अगर आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया, तो आप रोते फिरेंगे।

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एनजीटी ने दोनों राज्‍यों से कहा कि यदि राज्‍य सरकारें CNG को मुख्‍य ईंधन के रूप में पेश नहीं करेंगी तो हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पूरे परिवहन को प्रतिबंधित कर देंगे। आपने अब तक हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? अगर कोई समस्या है, आपको हमारे पास आना चाहिए।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने जब पीठ के समक्ष कहा कि उन्होंने जरूरी आंकड़े पीएनजीआरबी को दे दिये हैं और उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद एनजीटी ने उक्त टिप्पणी की। इससे पहले, एनजीटी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली को हलफनामा देकर उन शहरों के बारे में बताने को कहा था जहां सीएनजी की आपूर्ति है और जिसे जोड़े जाने का प्रस्ताव हैं।

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