Budget 2025: बीमा क्षेत्र में FDI लिमिट 74% से बढ़कर 100% किया गया, कंपनियों को मिलेगा फायदा
वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद कंपनियों को आने वाले समय में फायदा मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपने बजट भाषण में बीमा सेक्टर में एफडीआई लिमिट को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है। इससे कंपनियों को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। अबतक विदेशी बीमा कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में भारत में कारोबार करना होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नई पीढ़ी के वित्तीय क्षेत्र सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया है।
सरकार को करने होंगे ये संशोधन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा। एफडीआई सीमा बढ़ाने के लिए सरकार को बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन करना होगा। बीमा अधिनियम 1938 भारत में बीमा के लिए विधायी ढांचा प्रदान करने वाला प्रमुख अधिनियम है।
देश भर में अधिक रोजगार पैदा होंगे
यह बीमा व्यवसायों के कामकाज के लिए रूपरेखा प्रदान करता है और बीमाकर्ता, उसके पॉलिसीधारकों, शेयरधारकों और नियामक - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। इस क्षेत्र में अधिक खिलाड़ियों के प्रवेश से न केवल पैठ बढ़ेगी बल्कि देश भर में अधिक रोजगार सृजन होगा।
अभी हैं इतनी कंपनियां
वर्तमान में, भारत में 25 जीवन बीमा कंपनियां और 34 गैर-जीवन या सामान्य बीमा फर्म हैं। इनमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और ईसीजीसी लिमिटेड जैसी कंपनियाँ शामिल हैं। बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को पिछली बार 2021 में 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया था। यह 2015 में था जब सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया था। सरकार ने पहले बीमा मध्यस्थों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी थी।
