A
Hindi News पैसा बिज़नेस धारा 87 A के तहत मिलने वाली छूट की बारीकियों को समझें यहां और कमाएं मुनाफा

धारा 87 A के तहत मिलने वाली छूट की बारीकियों को समझें यहां और कमाएं मुनाफा

देश का आम बजट- 2023 वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जा चुका है, जहां इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ- साथ कई टैक्स आए जुड़े कई नियमों में भी बदलाव किया गया है। वहीं इनकम टैक्स से जुड़ी छूट एक्ट 1961 की धारा 87 A के तहत दी जाती है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं।

Important information about to 87 A tax section- India TV Paisa Image Source : CANVA धारा 87 A से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें आपने जानी क्या? जानें इसके बारे में

Income Tax: देश का आम बजट- 2023 विगत 1 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत किया जा चुका है, जहां वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया था। वहीं आम बजट- 2023 में नये टैक्स रिजिम में टैक्स की सीमा में वृद्धि कर दी गयी है, जहां अब सालाना 7 लाख की आय वालों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। वहीं इस आम बजट में बेसिक टैक्स छूट और टैक्स रिजिम में काफी बदलाव किये गए हैं। दूसरी ओर आप बजट में जुड़ी कई टर्म्स को जानकारी के अभाव में समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज हम आपको टैक्स से जुड़ी धारा 87 A के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।

कौन उठा सकता है धारा 87 A का लाभ

आयकर के नियमों के अनुसार धारा 87 A के तहत मिलने वाली छूट केवल भारतीयों यानि यहां के मूलनिवासियों को ही मिलती है, वहीं NRI, हिन्दू अविभाजित परिवार और अन्य फर्मो को इसका लाभ नहीं मिलता है। बता दें कि धारा 87 A के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नये और पुराने दोनों ही टैक्स रिजिम में मिलता है, जहां वित्त वर्ष 2022-23 में यह एकसमान रहने वाली है। 

इतनी मिलती है धारा 87 A के तहत छूट

बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नये टैक्स विकल्प चुनने वाले कि सालाना इनकम यदि 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो उसे 12,500 रुपये की टैक्स छूट का लाभ धारा 87 A के जरिये मिलेगा। इसी तरह यह पुराने टैक्स रिजिम में एकसमान रहने वाली है, वहीं पुरानी कर व्यवस्था में सभी कटौतियों और कर छूट का दावा करने के बाद ही योग्य आय की गणना की जाती है, साथ ही नयी कर आम कटौती और छूट की अनुमति प्रदान नहीं करती है।

टैक्स स्लैब में हुये यह बदलाव हैं खास

आम बजट- 2022 में टैक्स स्लैब ने बेसिक छूट की लिमिट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख लाख रूपये सालाना कर दिया गया है। जहां अगर किसी की सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक है तो वह टैक्स के दायरे में आयेगा, लेकिन 7 लाख रूपये तक की सालाना आय पर उसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। वहीं इनकम टैक्स में यह छूट धारा 87 A के अंतर्गत मिलती है।

Latest Business News