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NPS Gratuity Rules: ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होंगे ऐसे कर्मचारी, DoPPW ने समझाए नियम

26 दिसंबर, 2025 के ऑफिस मेमोरेंडम का उद्देश्य, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन दूर करना है कि क्या पिछली मिलिट्री सर्विस के लिए ली गई ग्रेच्युटी सिविल सेवाओं में दोबारा नौकरी मिलने के बाद ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी पर असर डालती है।

Gratuity, Gratuity Rules, NPS, national pension system, NPS Gratuity, NPS Gratuity Rules, government- India TV Paisa Image Source : FREEPIK अलग से ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होंगे ऐसे कर्मचारी

पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत ग्रेच्युटी की रकम पर लिमिट और मिलिट्री सर्विस के लिए अलग से ग्रेच्युटी लेने के बारे में एक बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। 26 दिसंबर, 2025 के ऑफिस मेमोरेंडम का उद्देश्य, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन दूर करना है कि क्या पिछली मिलिट्री सर्विस के लिए ली गई ग्रेच्युटी सिविल सेवाओं में दोबारा नौकरी मिलने के बाद ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी पर असर डालती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, DoPPW ने ऐसी शर्तें बताई हैं, जब दोबारा नौकरी पर रखे गए सरकारी कर्मचारी को अलग से ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।

अलग से ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होंगे ऐसे कर्मचारी

मेमोरेंडम के अनुसार, "सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी नेशनल पेंशन सिस्टम) अमेंडमेंट रूल्स, 2025 के नियम 4A के अनुसार, अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो सुपरएनुएशन ग्रेच्युटी या रिटायरिंग ग्रेच्युटी या अनिवार्य रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पर रिटायर हुआ है, या जिसे सेवा से बर्खास्त या हटाया गया है और उसे अनुकंपा ग्रेच्युटी मिल रही है और जिसे बाद में दोबारा नौकरी पर रखा जाता है, तो वह दोबारा नौकरी की अवधि के लिए अलग से ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होगा।"

पहली शर्त

अगर किसी सरकारी कर्मचारी, जिसे पहले किसी ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में नियुक्त किया गया था और बाद में उस बॉडी या अंडरटेकिंग की उचित अनुमति से सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था, तो वह सरकार में दी गई सेवा के लिए ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होगा। ये ग्रेच्युटी, उस ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगी, यदि कोई हो, जो उसने उस ऑटोनॉमस बॉडी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में की गई सेवा के लिए वहां से प्राप्त की हो।"

दूसरी शर्त

बशर्ते कि ऑटोनॉमस बॉडी या PSU में की गई सर्विस और सरकार के अधीन की गई सेवा के संबंध में ग्रेच्युटी की कुल राशि, उस राशि से ज्यादा नहीं होगी, जो सरकारी कर्मचारी द्वारा ऑटोनॉमस बॉडी या PSU और सरकार में की गई पूरी सर्विस और सरकार से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य होती।"

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